धूम्रपान मुक्त अजमेर जिले की सर्वे रिपोर्ट संबंधी कार्यक्रम आयोजित

धूम्रपान मुक्त अजमेर सम्मिलित प्रयासों का परिणाम-गजेन्द्र सिंह सिसोदिया
JLN 450अजमेर। जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के मेलोडी हॉल में आज सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत धूम्रपान मुक्त अजमेर की रिपोर्ट साझा करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने धूम्रपान व तम्बाकू उत्पादों के दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए अजमेर जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठनों व मीडिया की सकारात्मक भूमिका का उल्लेख करते हुए सम्मिलित प्रयासों का परिणाम बताया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की अनुपालना हेतु सख्ती के साथ जागरूकता कार्यक्रमों का विशेष योगदान रहा है। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध की सूचना देने वाले बोर्ड लगाए गए, शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थाे को बेचने को अपराध की श्रेणी में रख कार्यवाही की गई। वही स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यालयों के सहयोग से कई जागरूकता कार्यक्रमों का परिणामस्वरूप आज अजमेर जिला धूम्रपान मुक्त क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल है।
चिकित्सा विभाग के डॉ. एस जोधा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धूम्रपान व तम्बाकू उत्पादों के सेवन से राजस्थान में प्रतिवर्ष हजारों लोग अपने जीवन से खिलवाड कर रहे है। लोगों को धूम्रपान व तम्बाकू उत्पादों के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए जागरूकता कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि अजमेर में जिला प्रशासन द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण एवं समन्वय समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठकों के दौरान जिले में अधिनियम की सख्ती से अनुपालना को सुनिश्चित किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे है।
कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक डॉ मधु विजयवर्गीय ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गजेन्द्र सिंह सिसोदिया को गत 15 अगस्त को अजमेर जिले को धूम्रपान मुक्त घोषित किए जाने पर बधाई देते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके बाद श्री दीनबंधु पालीवाल ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की सर्वे रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के डॉ. एस. एस. चौहान समेत कई अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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