शराब पीकर गाडी चलाने पर 25 हजार का जुर्माना, 3 माह की कैद

मंत्रालय द्वारा कड़े प्रावधान न्यू रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट बिल 2014 का ड्राफ्ट जारी

दोषी वाहन चालक पर कार्यवाही करती हुए यातायात पुलिस।
दोषी वाहन चालक पर कार्यवाही करती हुए यातायात पुलिस।

-हेमन्त साहू- ब्यावर। सरकार ने ट्रैफिक के नियमों को तोडऩे वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। गाड़ी चलाते समय नियमों का उल्लंघन करने पर अब 3 लाख रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लग सकता है, जबकि कुछ खास परिस्थितियों में बच्चे की मौत होने पर न्यनूतम 7 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, रेडलाइट को 3 बार जंप करने पर एक महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सरकार ने इसके लिए एक नया बिल तैयार किया है।
इस तरह के कई और कड़े प्रावधान न्यू रोड सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट बिल 2014 के ड्राफ्ट में किए गए हैं। जैसे, शराब पी कर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर अब न सिर्फ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा बल्कि तीन माह की सजा और छह महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड होंगे। अगर 3 साल के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ तो जुर्माना बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाएगा ओर सजा की अवधि एक साल होगी।
मंत्रालय ने यह ड्राफ्ट शनिवार को जारी किया और अब इस पर सभी राज्यों और अन्य पक्षों से राय मांगी गई है। यह राय आने के बाद सरकार इसे बिल के रूप में संसद में पेश करेगी। संसद से मंजूरी के बाद यह बिल 1988 के मोटर वीकल ऐक्ट की जगह लेगा।
इस बिल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी एजेंसियों के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। यही नहीं, अगर किसी नई गाड़ी के खास मॉडल की 5 फीसदी गाडिय़ों में एक ही तरह का डिफेक्ट पाया जाता है तो उस कंपनी को उसी मॉडल की सभी गाडिय़ों को वापस लेकर इस डिफेक्ट को दूर करना होगा। नए बिल में जानलेवा दुर्घटनाओं को सालाना 20 फीसदी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐक्सिडेंट में बच्चे की मौत होने पर दोषी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा, साथ ही कम से कम 7 साल की सजा होगी। सड़क पर अनफिट गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और 6 माह की सजा हो सकती है।

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