बिजली चोरी रोकने की छापामार कार्यवाही

10 लाख 89 हजार का राजस्व निर्धारण
AVVNL thumbअजमेर, 22 मई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत शुक्रवार को विभिन्न वृत्तांे के 98 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 89 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 10 लाख 89 हजार 362 रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 22 मई को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 21 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 2 लाख 85 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 57 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 14 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 77 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनंू वृत्त में 18 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 2 लाख 12 हजार 362 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रतापगढ़ वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर 4 स्थानों पर चोरी पकड़कर 26 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। वहीं डूंगरपुर वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर 5 स्थानों पर चोरी पकड़कर 37 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। इसी प्रकार राजसमंद वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर 5 स्थानों पर चोरी पकड़कर 20 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 15 स्थानों पर जांच कर 14 स्थानों पर चोरी पकड़कर 2 लाख 75 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि शुक्रवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कार्यवाही कर 19 प्रकरण दर्ज कर पिछले सहित कुल 22 प्रकरणों का निस्तारण कर 2 लाख 17 हजार 605 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया।

उन्होंने बताया कि किशनगढ़ में 3 प्रकरणों का निस्तारण कर 53 हजार 227 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया जबकि भीलवाड़ा में 2 प्रकरणों का निस्तारण कर 9 हजार 583 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। वहीं नागौर में एक प्रकरण मंे 9 हजार 662 रूपए, मकराना में 2 प्रकरणों में 18 हजार 822 रूपए, झुंझुनूं में एक प्रकरण में 15 हजार 861 रूपए, रींगस में 3 प्रकरणों में 11 हजार 618 रूपए, चित्तौड़गढ़ में 5 प्रकरणों में 24 हजार 753 रूपए, प्रतापगढ़ में एक प्रकरण मंे 3 हजार 900 रूपए, उदयपुर मंे 3 प्रकरणों में 51 हजार 963 रूपए तथा सलूम्बर में एक प्रकरण में 18 हजार 216 रूपए की राशि वसूल की गई।

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