पुलिस थाना भिनाय में न्यायालय से एक इस्तगासा सम्पति पत्नी जगदीष जाति वैष्णव निवासी बडली थाना भिनाय विरूद्ध हंसराज गुर्जर पुत्र घीसालाल जाति गुर्जर निवासी बडली थाना भिनाय का इस आषय का प्राप्त हुआ कि सम्पति पिछले 5 सालों से पोषाहार बनाने हेतु कार्यरत थी। विगत साढे चार माह का मानदेय 1000/- प्रतिमाह के हिसाब से व साढे़ चार माह का पोषाहार के सामान की राषि 90000/- बकाया चल रहे हैं। जिसका भुगतान विद्यालय द्वारा किया जाना है। प्रधानाध्यापिका रमेषी बाई ने कहा कि सरपंच भुगतान करायेंगे। जब परिवादिया दिनांक 13.07.15 को बड़ली सरपंच हंसराज गुर्जर के पास पोषाहार की राषि का भुगतान करने के लिए बोलने पर सरपंच ने मुझसे शारीरिक संबंध बनाने पर ही पोषाहार की राषि का भुगतान करूंगा अन्यथा नहीं। जिस पर परिवादिया ने इंकार कर दिया। दिनांक 14.07.15 को परिवादिया अपनी पुत्री के साथ जा रही थी तो हंसराज सरपंच आई.टी. सेन्टर के बाहर मिल गया। उस समय भी परिवादिया ने उक्त बकाया राषि का भुगतान करने के लिए बोलने पर सरपंच ने अपषब्दों का प्रयोग करते हुए कहने लगा कि तेरी देवरानी गुड्डी से शारीरिक संबंध बनवाने के लिए उसको बीड़ करवाउ में लेकर आएगी तब ही तेरा बकाया भुगतान करवाउंगा, अन्यथा नहीं। परिवादिया के इन्कार करने पर सरपंच ने परिवादिया के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा विरोध करने पर थप्पड़ मारा आदि इस्तगासा पर थाना भिनाय पर प्रकरण 228/15 धारा 354, 354क, 506 भा0द0सं0 में दर्ज किया किया।