स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 15 अक्टूबर से

avvnl thumbअजमेर, 12 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रा के कृषि उपभोक्ताओं के कृषि क्षेत्रा में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 15 अक्टूबर से 14 नवम्बर, 2015 तक लागू की जाएगी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (योजना) श्री एन.एल. सालवी ने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्रा धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावेगा।
उन्होंने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/- प्रति हार्स पावर (अतिरिक्त बढ़े भार पर) देने होंगे। लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को जो इसका लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढ़े हुए भार पर प्रति एचपी रूपये पांच हजार मात्रा पैनल्टी जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा। योजनान्तर्गत 14 नवम्बर, 2015 के उपरान्त भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
—000—
अधिकृत मेडीकल शाॅप से ही ऐलोपैथी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक दवाएं खरीदने के निर्देश
अजमेर, 12 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अधीक्षण अभियंता (शहर वृत) श्री जे.आर. छाबा ने एक आदेश जारी कर समस्त कर्मचारियों को निर्देश जारी किए है कि वे चिकित्सा पुर्नभरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकृत मेडीकल शाॅप से ही ऐलोपैथी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक दवाएं चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार क्रय करें।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी संबंधित अधिकृत मेडीकल शाॅप पर दवाओं की अनुपलब्धता होने पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्रा प्राप्त कर अन्य मेडीकल शाॅप से दवा क्रय कर चिकित्सा व्यय विपत्रा पुनर्भरण हेतु संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि चिकित्सा व्यय विपत्रों के पुनर्भरण के लिए निगम द्वारा समय पर आदेश जारी किए जाते रहे हैं। परन्तु कर्मचारियों द्वारा नियमों के विपरित अनाधिकृत मेडीकल शाॅप से दवाएं क्रय कर चिकित्सा व्यय विपत्रा पुनर्भरण हेतु संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किए जाते है। वैधानिक औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं होने पर ऐसे विपत्रों का पुर्नभरण नहीं हो पाता हैं एवं संबंधित कर्मचारी ऐसे विपत्रों के पुनर्भरण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करते रहते हैं। जिन पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाता है। इस संबंध में उक्त वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर ही चिकित्सा व्यय विपत्रों का पुनर्भरण संभव हो पाएगा।
—000—
ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को लगेगी विद्युत चैपालें
अजमेर, 12 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के लिये अजमेर जिला वृत्त में 13 अक्टूबर मंगलवार को 10 स्थानों पर विद्युत चैपालों का आयोजन किया जाएगा।
निगम के अधीक्षण अभियंता (अ.जि.वृ.) श्री एस. एन. चावला ने बताया कि यह विद्युत चैपाल मंगलवार को ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय (33/11 के.वी. सब स्टेशन) पर प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जायेगी। ये चैपालें 13 अक्टूबर को गोहाना, हरराजपुरा, जवाजा, हरमाड़ा, रलावता, नसीराबाद शहर, नांदसी, बोराड़ा, बघेरा तथा कादेड़ा के सहायक अभियंता क्षेत्रा में लगेगी। चैपाल में प्राप्त शिकायतों का पंजीयन कर समयबद्धता से निस्तारण भी किया जाएगा।
अजमेर शहर वृत्त में भी लगेगी तीन चैपालेंः-
अजमेर शहर वृत्त के अधीक्षण अभियंता (अ.श.वृ.) श्री जस्सा राम छाबा ने बताया कि मंगलवार 13 अक्टूबर को अजमेर शहर वृत्त के मदार सब-डिवीजन की विद्युत चैपाल 33 केवी सब-स्टेशन ऊँटड़ा पर लगेगी जबकि पुष्कर की सब-स्टेशन बुद्धवाड़ा पर तथा सराधना सब-डिवीजन की विद्युत चैपाल 33 केवी सब-स्टेशन मांगलियावास पर आयोजित होगी।
—000—
अजमेर डिस्काॅम:ः बिजली चोरी का विशेष सतर्कता अभियान
35 लाख 32 हजार का राजस्व निर्धारण
अजमेर, 12 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा विशेष सतर्कता अभियान के तहत बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत गत दिवस को विभिन्न वृत्तांे में की गई छापामार कार्यवाही के तहत 222 स्थानों पर बिजली चोरी की जांच कर 219 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर कुल 35 लाख 32 हजार रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) एवं अभियान प्रभारी श्री राकेश पाल सिंह ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए की गई विशेष कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 39 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 5 लाख 71 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। भीलवाड़ा वृत्त में 25 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर एक लाख 66 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 35 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 4 लाख 46 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। झुंझुनूं वृत्त में 31 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 13 लाख 40 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। सीकर वृत्त में 35 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 5 लाख 50 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। चित्तौड़गढ़ वृत्त में 16 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर एक लाख 50 रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। बांसवाड़ा वृत्त में 10 स्थानों पर जांच कर 7 स्थानोंपर बिजली चोरी पकड़ कर 70 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। डूंगरपुर वृत्त में 12 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 65 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। इसी प्रकार राजसमंद वृत्त में 2 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानोंपर बिजली चोरी पकड़कर 44 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 17 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानो पर बिजली चोरी पकड़कर एक लाख 30 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।

error: Content is protected !!