पाॅच लाख तक सामग्री सीमित निविदा से क्रय कर सकेगी ग्राम पंचायतें

महात्मा गांधी नरेगा में पाॅच लाख तक सामग्री सीमित निविदा से क्रय कर सकेगी ग्राम पंचायतें
राज्य सरकार ने दिये पंचायत राज संस्थानों को अधिकार

zila parishad thumbअजमेर 14 सितम्बर। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर गौरव गोयल ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पाॅच लाख तक की लागत के कार्यो के लिए सामग्री क्रय करने हेतु सीमित निविदा जारी कर कार्य सम्पादित करने के आदेष जारी कर दिये है। इस आदेष के जारी होने से आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण सहित नरेगा करवाये जा रहे व्यक्तिगत लाभ के स्वीकृत कार्यो को कराने में ग्राम पंचायतों को आसानी होगी।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलराम मीणा ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो को कराने के लिए सामग्री क्रय करने में आ रही बाधा दूर करते हुए राज्य सरकार ने पाॅच लाख तक के कार्य सीमित निविदा से कराने की अनुमति जिले के सभी विकास अधिकारीयों को प्रदान कर दी गयी है। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम में संशोधन संषोधन करते हुए कोई भी पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित निविदा द्वारा श्रम एवं सामग्री का उपापन कर सकेगी, जिसका मूल्य एक अवसर पर पांच लाख रूपये से अधिक न होगा तथा वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख से अधिक न होगा।
सीईओ मीना ने बताया कि सीमित निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली संबधित फर्म का पंचायत समिति में रजिस्ट्रेषन होना अनिवार्य होगा। पांच लाख से कम तक की सामग्री क्रय सिमित निविदा प्रक्रिया द्वारा किया जा सकेगा। 1 सितम्बर 2016 से पंचायती राज संस्थाओं को पांच लाख या इससे अधिक के सामग्री क्रय करने हेतु ई उपापन पद्वित का उपयोग कर निविदा प्रक्रिया जारी करना अनिवार्य किया गया है। निविदा प्रक्रिया नियमानुसार सम्पादित कराने का दायित्व विकास अधिकारी एवं पंचायत समिति के वरिष्ठ लेखाकर्मी का होगा।
राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 का संशोधन – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 16 के उपनियम-1 में संशोधनानुसार कोई भी पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित निविदा द्वारा श्रम एवं सामग्री का उपापन कर सकेगी, जिसका मूल्य एक अवसर पर पांच लाख रू0 से अधिक न हो तथा तथा वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख से अधिक न हो लेकिन उपापन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी मार्ग दर्शिका के अनुसार किया जायेगा ।
एक लाख से अधिक सीमित निविदा के लिए भी उपापम पार्टल का करना होगा उपयोगः-
सीईओं मीना ने बताया कि पांच लाख से कम की सामग्री क्रय के लिए पंचायती राज संस्था स्तर पर क्रय कमेटी गठित की जाकर बाजार सर्वे के आधार पर कम से कम तीन सूचीबद्ध निविदादाताओं से दरें प्राप्त की जावेगी, निविदा का मूल्य एक लाख या इससे अधिक है तो सीमित निविदा के लिए भी लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। जिन निविदादाताओं से दरे प्राप्त की जानी है उनका ग्राम पंचायत वार सम्बन्धित पंचायत समिति में सत्यापन के बाद सूचीबद्ध होना आवश्यक है । जो फर्म पंचायत समिति कार्यालय में सूचीबद्ध नहीं होगी, उनसे किसी भी प्रकार की सामग्री क्रय नही किया जायेगा।

(विकास जादम)
जिला समन्वयक, आईईसी
जिला परिषद, अजमेर
9829357770, 9530300419

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