देवनानी के विरूद्ध परिवादी सुदामा शर्मा के बयान दर्ज करने के आदेश

प्रो. वासुदेव देवनानी
प्रो. वासुदेव देवनानी
आज दिनांक 11 मई 2017 को राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष पण्डित सुदामा शर्मा ने मंत्री देवनानी द्वारा की गयी ब्राह्मण समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के विरूद्ध एक इस्तगासा अधिवक्ता श्री विवेक पाराशर के माध्यम से आईपीसी 499, 500, 501 व 502 के अंतर्गत दायर किया था। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर 26 मई को सुनवाई की तारीख तय की थी। आज माननीय सीजीएम न्यायालय ने अधिवक्ता विवेक पाराशर की दलीलों से सहमत होते हुए परिवादी पण्डित सुदामा शर्मा एवं गवाहों के बयान दर्ज करने के आदेश जारी किये। इस इस्तगासा के समर्थन में 51 ब्राह्मण अधिवक्ताओं ने समर्थन में हस्ताक्षर किये थे।
पण्डित सुदामा शर्मा ने न्यायालय के इस निर्णय को न्याय संगत बताते हुए कहा कि समाज का यह स्वाभिमान का यह संघर्ष जब तक जारी रहेगा तब कि ऐसे मंत्री को पद से बर्खास्त नहीं किया जाता।

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