नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी एयरटेल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दूरसंचार विभाग देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल पर 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा सकता है। विभाग का आरोप है कि कंपनी ने रोमिंग सेवाओं को लेकर टेलिकॉम मंत्रालय के नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी पर ये पेनेल्टी साल 2003 से 2005 के बीच 13 रीजन में सब्सक्राइबर लोकल डायलिंग (एसएलडी) सर्विसेज देने के लिए लगाई जा रही है।
गौरतलब है कि एसएलडी की सेवा के तहत उपभोक्ता को रोमिंग पर रहने के बाद भी लोकल जैसी सुविधा मिलती है और वो एसटीडी चार्जेज देने से बच जाता है। टेलिकॉम मंत्रालय की ओर से जून 2003 में भारती एयरटेल और हच (अब वोडाफोन) को इस सेवा को बंद करने के लिए कहा गया था लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। एसएलडी से नेशनल रूटिंग प्लान का उल्लंघन होता है और इससे कंपनियों को हर लॉन्ग-डिस्टेंस कॉल पर लगने वाली लेवी से बचने का मौका मिल जाता है। लेकिन, भारती ने 2005 तक यह सर्विस जारी रखी।
टेलीकॉम विभाग ने कंपनी को औपचारिक रूप से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। कंपनी की ओर से इस बारे में अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।