अब राष्ट्रगान पर विवाद स्वीकार्य नहीं

lalit-gargहमारे देश में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर तथाकथित कट्टर ताकतें विरोधी स्वर उठाती रही है, इनके सार्वजनिक स्थलों पर गायन का दायरा क्या हो और वह किसके लिए सहज या असहज है, इस सवाल पर कई बार बेवजह विवाद उठे हैं। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को दिए अपने एक आदेश में साफ कह दिया है कि मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक कत्र्तव्य एवं दायित्व है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता।
कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में जब राज्य सरकार ने सभी मदरसों में पूरी औपचारिकता के साथ राष्ट्रगान के गायन का आदेश जारी किया तो उस पर एक धर्मविशेष से जुड़े तथाकथित राजनीतिक नजरिये वाले लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। यह दलील दी गई कि देश के प्रति आस्था एवं निष्ठा दर्शाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रगान गाने पर मजबूर नहीं किया जाए। इसे मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की धार्मिक आस्था और विश्वास के विपरीत भी बताया गया। इस मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके यह मांग की गई थी कि मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रगान के गायन से छूट दी जाए। यह विडम्बनापूर्ण है कि एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिये उस राष्ट्र का गीत, उसका ध्वज, उसके राष्ट्रीय प्रतीक क्यों धार्मिक आस्था एवं विश्वास के वितरीत हो जाते हैं? जबकि ये सभी अपने देश के महान इतिहास, इसकी परम्पराओं और बिना किसी धर्म, भाषा, क्षेत्र भेद के आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास करार देते हुए उसे खारिज कर योगी सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट की मुहर लगा दी है। अब तो कट्टरपंथियों को जुबान बन्द कर लेनी ही चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान राष्ट्रीय अखंडता, पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक भावना को प्रखर करता है।
संविधान का अनुच्छेद 51ए नागरिकों के मौलिक कत्र्तव्य का वर्णन करता है कि राष्ट्रगान जन-गण-मन भारत की आजादी का अभिन्न हिस्सा है। इसे पूर्ण सम्मान देना और इसके सम्मान की रक्षा करना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है।’ संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रगान के सम्मान को सुनिश्चित करना सरकार एवं कानून-व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश जारी कर सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना और राष्ट्रध्वज फहराना अनिवार्य कर दिया था। बाद में मदरसों से सरकार ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रिकार्डिंग मांगी थी। इस शासनादेश को एक अधिवक्ता शाहिद अली सिद्धीकी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। क्या सोचकर उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी? कैसे उनकी नजर में उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश त्रुटिपूर्ण है? उनकी दलील थी कि शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को राष्ट्रगान के लिए विवश नहीं किया जाए। ऐसा करने का अर्थ है जबर्दस्ती राष्ट्रभक्ति को थोपना। लेकिन याचिकाकर्ता अपनी दलीलों के समर्थन में एक भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाए जिससे यह साबित हो कि राष्ट्रगान गाने से उनकी धार्मिक आस्था और विश्वास पर कोई प्रभाव पड़ा हो। याचिकाकर्ता ने ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं दिया जिससे यह पता चले कि मदरसे में पढने वाले छात्रों को राष्ट्रगान गाने में कोई आपत्ति हो। खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मदरसों ने सरकार के आदेश का पालन किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के दरगाह आला हजरत से मदरसों में राष्ट्रगान न गाए जाने का फरमान जारी हुआ था। इसे देखते हुए सरकार अब कड़े कदम उठा सकती है। सरकार को कड़े कदम उठाने भी चाहिए। प्रश्न राष्ट्रीयता का है, उसकी मजबूती का है, उसके प्रति राष्ट्र के नागरिकों की निष्ठा एवं दायित्व का है। कोई भी धर्म, जाति या भाषा राष्ट्रीयता से ऊपर नहीं हो सकती।
राष्ट्रगान का विरोध पूरे राजनैतिक दृश्य की समीक्षा, हमें अपने अन्दर झांकने के लिए बहुत कुछ सामग्री दे रही है। मनुष्य को शांति, अहिंसा और भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले कट्टर होकर शेर की सवारी कर चुके हैं। इन दिनों घटनाचक्र ऐसा चला कि दो-चार मुद्दों को छोड़कर अन्य राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे मौन हो गये। पूरा देश दर्शक बनकर देख रहा है कि किस तरह भारत में कट्टरपंथी ताकतें कभी तिरंगे का, कभी राष्ट्रगान का, कभी वन्देमातरम का, कभी सरस्वती वन्दना का विरोध करती रहती हैं। किसी को एक शब्द पर आपत्ति तो किसी को किसी क्षेत्र के नाम पर। कट्टरपंथी एक शब्द के उच्चारण से घबराते हैं, पर उनकी अज्ञानता है, हठधर्मिता है या कट्टरपन ्है-ये तो वे ही जाने, परन्तु वह माटी जिसे हम शीश नवाते हैं, शीश पर धारण करते हैं, जिन हवाओं में हम सांस लेते हैं, जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, उसे अगर नमन करें तो इसमें कौनसी भावना आहत हो जाती है। एक गंभीर एवं संवेदनशील प्रश्न है, जो बार-बार राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को खण्डित करने के लिये इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन कब तक हम राजनीति करने वाले संकीर्ण एवं स्वार्थी लोगों के साये में देश को संकट के बादलों में धकेलते रहेंगे? कब तक इस तरह की देश को बांटने एवं तोड़ने की कोशिशों को प्रोत्साहन देते रहेंगे?
लालकिले की प्राचीर पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज की छाया में पूरे देश को देखे तो हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान दिखाई देते हंै, वहां से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि सभी पूजा स्थल सब दिखाई देते हैं। जहां से इतिहास दिखाई देता है। जहां से अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाई देता है। जहां से गुंथे हुए भाईचारे के तानेबाने दिखाई देते हैं। लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना महज़ प्रतीक ही नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने का संकल्प है। यह ध्वज या राष्ट्रगान राष्ट्र के लिए कुर्बान हुए शहीदों को याद करने का माध्यम है। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान आजादी एवं राष्ट्रीय अखण्डता के लिए दिये गये बलिदानों का पवित्र प्रतीक है। इनसे जुड़ने एवं इनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने का अर्थ मात्र औपचारिक होना नहीं होता, बल्कि अपने आपको देश की अखण्डता के लिए संकल्पपूर्वक प्रस्तुत करना होता है।
सवाल यह है कि आखिर कट्टरपंथियों को मदरसों पर राष्ट्रध्वज फहराने, राष्ट्रगान गाने में दिक्कत क्या है। जिसे राष्ट्रगान गाने से परहेज है उनका आखिर किस मुद्दे से और किस आधार पर यह कहना है कि उससे राष्ट्रभक्ति का सबूत न मांगा जाए? क्या किसी देश में रहने का आधार केवल साम्प्रदायिकता या धार्मिक आधार हो सकती है? राष्ट्रवाद पहली प्राथमिकता है, यह भारत की उदारता है कि यहां सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं, वर्गों के लोगों को समानता से जीने का माहौल उपलब्ध है, लेकिन उदारता का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि लोग राष्ट्रीयता को ही गौण कर दे। राष्ट्रध्वज हो या राष्ट्रगान- राष्ट्र की अस्मिता एवं अस्तित्व का प्रतीक है। हमने इन्हीं प्रतीकों को आधार बनाकर अंग्रेजों से लौहा लिया था। अंग्रेज इन्हीं प्रतीकों के प्रति हमारे जोश एवं हौसलों को कुचल देना चाहते थे, परन्तु धधकती हुई जवानी ने अंग्रेजों को इस धरती को छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया।
हम 70 वर्षों से आजाद हैं। हम ही अपने देश के राजा हैं। जितने हिन्दू स्वयं को देश का राजा मानते हैं, उतने ही मुसलमान भी देश के राजा है, उतने ही सिख और ईसाई एवं अन्य धर्म, जाति एवं वर्ग के लोग राजा है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच-नीच नहीं। फिर राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज में भेदभाव को नजरिया क्यों? सभी हमारा राष्ट्र महान् है- का नारा लगाते हैं। नारा लगाने से कोई राष्ट्र महान् नहीं होता। महानता को सिर्फ छूने का अभिनय जिसने किया, वह बौना हो गया और जिसने संकल्पित होकर स्वयं को ऊंचा उठाया, महानता उसके लिए स्वयं झुकी है। अब संकीर्णताएं बहुत हो चुकी है, अब तो महानता की बारी है। जो लोग संकीर्ण है या संकीर्णता को फैलाने का कार्य करते हैं, जब भी और जहां भी विरोधी स्वर सुनाई पडे़, उन्हें करारा जबाव दिया जाना चाहिए। क्योंकि अब अदालत ने इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है तो निश्चित रूप से इसे लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दरअसल, आम लोग देश के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर करने को लेकर पूरी तरह सहज रहते हैं। लेकिन कई बार निहित स्वार्थी एवं संकीर्ण तत्त्व इस तरह के मामलों को विवादित बना देने में ही अपनी शान समझते हैं। आम लोगों को उससे शायद ही कोई मतलब होता हो लेकिन विवाद की स्थिति में अक्सर उन पर भी उंगलियां उठने लगती हैं। इस बात से शायद ही किसी को आपत्ति हो कि देश के प्रति भावनात्मक अभिव्यक्तियां अगर बिना किसी विवाद और दबाव के सामने आएं तो अपने असर में वे स्थायी नतीजे देने वाली होंगी और उससे आखिर देश को ताकत मिलेगी। आज देश को ऐसी ही ताकत की ज्यादा जरूरत है। इस बात से सहमति रखने वाले लोग अभी भी समाप्त नहीं हुए।
(ललित गर्ग)
-60, मौसम विहार, तीसरा माला,
डीएवी स्कूल के पास, दिल्ली-51
फोनः 22727486, 9811051133

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