आयातित आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध – जिला मजिस्ट्रेट

अजमेर 18 अक्टूबर। दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में गुप्त रूप से आयातित आतिशबाजी के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल ने बताया कि उप मुख्य विस्फोटक नियंत्राक विभाग द्वारा गुप्त रूप में विदेशों से आयातित आतिशबाजी को भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन औद्योगिक निति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। कुछ देशों से आयातित आतिशबाजी संवेदशील रसायनों से बनी होती है। यह रसायन भारतीय कानून के अनुसार प्रतिबंधित है। यह आतिशबाजी भारतीय ध्वनि शोर के मानक स्तर का पालन नहीं करती है। भारत में गुप्त रूप से आयातित आतिशबाजी तथा पटाखों को दुकानों से बेचा जाना जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है।
उन्होंने बताया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा इन पटाखों को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है। इन्हें आयातित करने के लिए पैट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानों को केवल अधिकृत पटाखा फैक्ट्री अथवा कम्पनी की आतिशबाजियों का ही क्रय, भण्डारण एवं विक्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है। दीपावली के पर्व पर संवेदनशील स्थानों, भीडभाड़ वाले क्षेत्रों तथा धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिले की समस्त आतिशबाजी दुकानों का गहन निरीक्षण स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंधित आयातित विदेशी फायर वक्र्स का विक्रय एवं भण्डारण पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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