पालनहार योजना के लाभान्वितों को कराना होगा भौतिक सत्यापन

ई-मित्रा केन्द्रों पर उपलब्ध है भौतिक सत्यापन की सुविधा
अजमेर, 29 अप्रेल। पालनहार योजना के लाभान्वितों को ई-मित्रा केन्द्र के माध्यम से अपना भौतिक सत्यापन कराना होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक संजय सावलानी ने बताया कि वर्तमान में लाभांवित पालनहारों को जिले में संचालित किसी भी ई मित्रा कियोस्क पर बच्चों का बायोमैट्रिक भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से शीघ्र करवाना होगा। पालनहार एवं बच्चों से सम्बन्धित सूचना ई मित्रा कयोस्क के माध्यम से आॅनलाइन करने का सूचना प्रौधोगिकी एवं सूचना संचार विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क स्वयं पालनहार को वहन करना होगा।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में पूर्व पोर्टल एसजेएमएस के माध्यम से लाभाविंत पालनहार बच्चों को मार्च 2017 से नवीन एसएसओ पोर्टल पर पालनहार का भामाशाह कार्ड नम्बर, बच्चों का आधारकार्ड नम्बर, वर्ष 2016-17 का आंगनबाडी केन्द्र अथवा विधालय में अध्ययन होने के प्रमाण पत्रा आॅनलाइन व बायोमैट्रिक भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाया जाना हैं।
उन्होंने बताया कि पालनहार को बच्चों के साथ ई मित्रा कियोस्क पर बायोमैट्रिक भौतिक सत्यापन के समय विभिन्न आवश्यक दस्तावेज साथ होने चाहिए। इनमें वर्तमान में पालनहार योजना की अनुदान राशि जमा होने वाले बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए। इससे बैक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड से ही पालनहार की आॅनलाइन पहचान होगी। बच्चों का पालन पोषण करने वाले पालनहार का भामाशाह कार्ड, योजना से लाभान्वित बच्चों की सही जन्म तिथि, आधार कार्ड, शैक्षणिक सत्रा 2016-17 में अध्ययनरत होने का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रा एवं मोबाइल नम्बर साथ होना आवश्यक है। बच्चे की आयु कम होने की स्थिति में आंगनबाड़ी केन्द्र से जुड़े होने का प्रमाण पत्रा भी संलग्न करना होगा। विद्यालय के संस्था प्रधान एवं आंगनबाड़ी कायकर्ता के पदनाम, मोहर एवं मोबाइल नम्बर का अंकन प्रमाण पत्रा में आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि पालनहार को सर्वप्रथम आंगनबाडी केन्द्र एवं विधालय से निर्धारित प्रारूप में नवीनतम अध्ययन प्रमाण पत्रा प्राप्त कर ही ई-मित्रा कियोस्क के माध्यम से आॅनलाइन सत्यापन किया जा सकेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बायोमैट्रिक भौतिक सत्यापन के अभाव में अनुदान स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा। विस्तृत जानकारी के लिए निकटतम छात्रावास अधीक्षक अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0145-2623044 पर एवं व्यक्तिशः कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते है।

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