अजमेर, 13 दिसम्बर। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने एक आदेश जारी कर जिले में तीन ई मित्र क्यिोस्क को बंद किए है।
आदेश के तहत आरोपित ई मित्र क्यिोस्कों को स्थायी रूप से बंद करने एवं एमओयू की शर्तानुसार शास्ति आरोपित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक श्री भगवती प्रसाद ने बताया कि तृतीय स्तर की शास्ति आरोपित करने के उपरान्त भी ईओआई की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर क्यिोस्क धारक श्रीमती मंजू देवी, श्री भूपेन्द्र विजय एवं श्री विष्णु सोनी के ई मित्र क्यिोस्क बंद कर दिए गए है।