पाक में मुस्लिम के लिए मुश्किल होगा हिन्दू लड़की से शादी करना

pakistani_hindu_marrige_532577170पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार एक पाकिस्तान के हिन्दुओं की सुरक्षा की दिशा में एक ऐसी पहल करने जा रही है जिसके बाद कम से कम हिन्दू लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा मिले न मिले लेकिन कुछ हद तक कानूनी सुरक्षा जरूर मिल सकेगी। शरीफ सरकार की पहल पर तैयार किये गये हिन्दू मैरिज बिल 2014 को पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली की स्टैंडिग कमेटी ने पास कर दिया है। इसके बाद अब इसे नेशनल असेम्बली की मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान में हिन्दू मैरिज एक्ट 2014 कानून की शक्ल ले लेगा। इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद हिन्दू लड़कियों से जबरन शादी करना या बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय द्वारा दूसरी पत्नी के रूप में उन्हें घर में रखना गैर कानूनी हो जाएगा।

पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली की स्टैंडिग कमेटी आन लॉ जस्टिस एण्ड ह्यूमन राइट्स ने इस प्रकार के विधेयक को अंतिम रूप देते हुए उसमें कुछ संशोधनोंं को मंजूरी दे दी। हालांकि कमेटी का कहना है कि विधेयक को हिन्दुओं के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए जल्द ही स्टैंडिंग कमेटी के सामने हिन्दू काउंसिल के रमेश कुमार को भी बुलाया जा सकता है और उनसे सलाह मशविरा करके इस विधेयक को नेशनल असेम्बली के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पाकिस्तान हिन्दू मैरिज एक्ट 2014 में कुछ ऐसे ठोस प्रावधान किये गये हैं कि जबरन हिन्दू लड़की से शादी करना या फिर शादी करने के बाद उन्हें प्रताड़ित करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिन्दू मैरिज एक्ट 2014 में प्रावधान किया गया है कि 18 साल से कम उम्र की किसी हिन्दू लड़की से शादी करना गैर कानूनी होगा। पाकिस्तान से इस बात की शिकायतें आमतौर पर आती थीं कि पाकिस्तान में शरीया कानून की आड़ में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग कम उम्र की हिन्दू लड़कियों के साथ जबरन शादी कर लेते हैं। अब इस कानून के अस्तित्व में आ जाने के बाद पाकिस्तान में 18 साल से कम किसी हिन्दू लड़की से शादी करना गैर कानूनी हो जाएगा।

इसी तरह हिन्दू मैरिज एक्ट 2014 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी हिन्दू लड़की की शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और यह रजिस्ट्रेशन तभी संभव होगा जबकि हिन्दू दूल्हे या दुल्हन से जुड़े परिवार, पंडित और संबंधित संस्था की तरफ से ऐसी शादी के लिए सहमति पत्र हासिल किया गया हो। इसके साथ ही इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि किसी हिन्दू लड़की से शादी का सार्वजनिक प्रमाण होना जरूरी है। मसलन, शादी के समारोह का प्रूफ स्थानीय रजिस्ट्रार के पास देना होगा ताकि वह शादी की वैधता का सर्टिफिकेट जारी कर सके। अगर मैरिज रजिस्ट्रार को शादी में किसी प्रकार का शक होता है तो उसे यह अधिकार होगा कि वह शादी की वैधता की जांच पड़ताल कर सके। पाकिस्तान हिन्दू मैरिज एक्ट में न सिर्फ शादी के प्रावधान कड़े किये गये हैं बल्कि तलाक के मामले को नये कानून में इस तरह से शामिल किया गया है ताकि हिन्दू लड़कियों को मदद मिल सके। मसलन, अगर कोई गैर हिन्दू समुदाय का लड़का किसी हिन्दू लड़की से जबरन शादी करता है और उसका धर्म परिवर्तन करवाता है तो यह शादी अपने आप कानूनन अवैध हो जाएगी और लड़की को सिर्फ धर्म परविर्तन के आधार पर तलाक की डिक्री मिल जाएगी। अगर हिन्दू लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं होता है और वह अपने साथ घरेलू हिंसा की शिकायत करती है तो भी उसे तलाक पाने का अधिकार होगा। इसके साथ ही ताजा विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि पाकिस्तान हिन्दुओं की शादी का डिजिटल रिकार्ड तैयार करेगा।

पाकिस्तान में हिन्दू काउंसिल के चेरयमैन रमेश कुमार ने वर्तमान विधेयक पर मीडिया से कहा है कि उन्होंने इस विधेयक पर पाकिस्तान की सर्वोच्च मुस्लिम रिलिजियस काउंसिल के चीफ से बात की है और वे ताजा प्रस्तावों पर सहमत हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान की कुल आबादी में 22 प्रतिशत हिन्दू थे, लेकिन 2005 के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 प्रतिशत के आसपास हिन्दू बचे हैं। इसमें भी समय समय पर उत्पीड़न का शिकार होने पर अक्सर हिन्दू पलायन करके भारत आ जाते हैं।

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