आतंकवादी इशाक न्यायिक हिरासत में

malik-ishaqइस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने बुधवार को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-झांगवी नेता मलिक इशाक को हत्या के एक मामले में दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डान ऑनलाइन के मुताबिक, पंजाब प्रांत के रहीम यार खान शहर के पुलिस थाने में दर्ज हत्या तथा आतंकवाद के एक मामले में इशाक को विशेष दंडाधिकारी गुलाम मुजतबा बलूच के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने पुलिस रिमांड की मांग को खारिज करते हुए उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सुनवाई के लिए अगली तारीख सात जनवरी मुकर्रर की गई है। इससे पहले, बुधवार को एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने दो आतंकवादियों की मदद करने के आरोपी दो संदिग्धों को रिहा कर दिया था। न्यायाधीश सज्जाद अहमद ने मौलाना इकबाल तथा कारी सईद को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस साल सात फरवरी को खानेवाल जिले के चुब कलां में एक मुठभेड़ के दौरान दो संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों साजिद तथा आबिद घोरा को खुफिया एजेंसी, पुलिस तथा विशिष्ट बल कर्मियों ने मार गिराया था।

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