स्टे आदेष का उल्लंघन करनें पर उच्च न्यायलय द्वारा संज्ञान

vidisha260720171bकलेक्टर विदिषा श्री अनिल सुचारी एंव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दीपक आर्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायलय बेच ग्वालियर द्वारा पारित किए गए स्टे. आदेष का उल्लंघन करनें पर उच्च न्यायलय द्वारा संज्ञान लिया जाकर नोटिस जारी किए गए।
जिला पंचायत विदिषा में पदस्थ चौकीदार नेतराम रैकवार को जिला पंचायत के तीन बाबूओं द्वारा कि झूठी षिकायतोेें व उक्त केंसो मे राजीनामा के लिए दबाब बनाने पर से जि.पं के सी.ओ. श्री दीपक आर्य द्वारा नियम विरूद्व नेतराम को लटेरी जंनपद पंचायत में संलग्नीकरण कर वही कार्य करनें हेतू आदेष किया गया था जिसके विरूद्व नेतराम द्वारा मान. उच्च न्यायलय ग्वालियर में रिटपिटीषन क्र.6174/2017 प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायलय द्वारा दि.15/09/2017 को माननीय उच्च न्यायलय ग्वालियर द्वारा दीपक आर्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.पं.विदिषा के आदेष दिनॉक 04/09/2017 को स्टे किया गया था। उक्त स्टे के साथ नेतराम द्वारा दीपक आर्य को आवेदन पेषकर जि.पं. मे उपस्थित रहकर पूर्ववत कार्य करनें का निवेदन किया जिस पर श्री दीपक आर्य द्वारा माननीय उच्च न्यायलय बेच ग्वालियर के स्टे आदेष दि.15/09/2017 को न मानते हुए दि.19/09/2017 को नेतराम को जनपद पंचायत लटेरी में उपस्थित होकर कार्य करनें हेतू आदेष दिया गया जिला पंचायत मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा स्टे आदेष होने के बाद भी आपने आदेष दि. 04/09/2017 को स्थगित न करते हुए माननीय उच्च न्यायलय के आदेष का उल्लंघन किया गया। जिसके संबध में नेतराम द्वारा माननीय उच्च न्यायलय कन्टेन्ट याचिका प्रस्तुत कि गई जो माननीय उच्च न्यायलय द्वारा केस न.959/2017 पर दर्ज कर ली गई है और कलेक्टर श्री अनिल सुचारी एवं जि.पं. मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक आर्य के विरूद्व जबाब देने हेतु दिनॉक 9.10.017 को पेष होना है।

नेतराम रैकवार
चौकिदार जि.प. विदिषा
मो. 9755915589

error: Content is protected !!