भवनों पर विज्ञापन लगाने से पहले लेनी होगी निगम से परमिशन

bikaner samacharबीकानेर, 21 जून 2017। नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क निगम कोष में जमा करवा कर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

निगम आयुक्त आर के जायसवाल ने बताया कि नगर निगम से अनुमति प्राप्त किए बिना, विज्ञापन प्रदर्शन को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। निजी भूखण्ड पर अधिकतम 10 गुणा 20 तथा निजी भवनों पर अधिकतम 10 गुणा 10 आकार के होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। इससे अधिक आकार के होर्डिंग अनुज्ञेय नहीं हैं, ये होर्डिंग भवन के लिए असुरक्षित हैं व इनसे हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि अधिक आकार का, अनाधिकृत रूप से लगा होर्डिंग स्ट्रक्चर पाए जाने पर सम्बन्धित भवनों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को नगर निगम द्वारा सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
– मोहन थानवी

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