सिनेमाघर में मिलेगा सड़क सुरक्षा का संदेश

bikaner samacharबीकानेर, 25 जुलाई 2017। समस्त पंजीकृत सिनेमाघरों को प्रत्येक शो के प्रारम्भ में सड़क सुरक्षा से संबंधित लघु फिल्म अथवा स्लाइड का प्रदर्शन करना होगा।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना में द सिनेमोटोग्राफी एक्ट 1952 के पार्ट 3 की धारा 12(2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के तहत जिले के क्षेत्राधिकार में पंजीकृत समस्त सिनेमाघर संचालकों को जनहित में राज्य सरकार अथवा किसी विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के संबंध में तैयार लघु फिल्म अथवा स्लाइड का प्रदर्शन प्रत्येक शो के प्रारम्भ में करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर धारा 14 के तहत कार्रवाई अमल में की जाएगी।
– मोहन थानवी

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