मिठाई के साथ डिब्बे का वजन भी शामिल करना कानूनन अपराध

bikaner samacharबीकानेर, 17 अक्टूबर 2017। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत मिठाई के साथ डिब्बा तोलना कानूनन अपराध है।
संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी एवं पदेन सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि दीपावली के मद्देनजर, मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बे का वजन शामिल नहीं करेंगे। यदि कोई मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बे का वजन भी शामिल करता पाया गया तो उसके विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 30 (ए) के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील करी है कि यदि कोई मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बा तोलता है, तो मोबाइल नंबरों 9460174519 तथा 7792864826 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। राठौड़ ने मंगलवार को गंगाशहर मुख्य बाजार स्थित मिठाई दुकानों का सघन निरीक्षण भी किया।

– मोहन थानवी

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