महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम बदलने की अधिसूचना का प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित

jaipur samacharमहाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर करने संबंधी rajasthan educational services (collegiate branch) (amendment) rules 2018 अधिसूचना के प्रारूप को आज मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल की आज्ञा जारी कर दी गई है। महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम व्याख्याता के स्थान पर असिस्टेंट प्रोफेसर,एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर करने संबंधी मंत्रिमंडल आज्ञा जारी करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ( राष्ट्रीय) के अध्यक्ष डॉ दिग्विजय सिंह एवं महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि रुक्टा (राष्ट्रीय) के प्रदेश अधिवेशन में पिछले वर्ष मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम परिवर्तित करने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही महाविद्यालय शिक्षक इस घोषणा को पूरा करने के इंतजार में थे। वित्त विभाग कार्मिक विभाग लोक सेवा आयोग और विधि विभाग की आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात अंततः आज पदनाम परिवर्तन संबंधी मंत्रिमंडल आज्ञा मुख्य सचिव के हस्ताक्षर द्वारा जारी की गई। गजट नोटिफिकेशन के बाद महाविद्यालय शिक्षक जो पे बैंड 4 में है एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से, एवेम पे बैंड 3 मे कार्यरत शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जाने जाएंगे। राज्य के महाविद्यालयों मे प्रोफेसर पद भी सृजित किये गए है । कैरियर समुन्नति योजना के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर में से 477 शिक्षक प्रोफेसर बन सकेंगे महाविद्यालयों में प्राचार्य के 75% पद एसोसिएट प्रोफेसर से तथा 25% पद प्रोफेसर से भरे जाएंगे।

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