बकाया बिल एकमुश्त जमा कराएं, पेनल्टी और ब्याज से मुक्ति पाएं

phed-Rajasthanजयपुर, 18 जनवरी। प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनका पानी का बिल बकाया चल रहा है। ऐसे घरेलू उपभोक्ता 30 नवंबर, 2017 तक का बकाया बिल एकमुश्त 31 मार्च 2018 तक जमा कराते हैं तो उन बिलों के ब्याज और शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी।

जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री रजत कुमार मिश्र ने एक आदेश जारी कर घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए पानी के पुराने बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर पेनल्टी या ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है।

श्री मिश्र ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ताओं के 30 नवंबर, 2017 तक के बकाया पानी के बिलों को 31 मार्च तक एक मुश्त जमा कराने पर कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं का भी भार हल्का होगा और विभाग के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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