राजस्थान में सुनवाई का अधिकार कानून लागू

जयपुर। राजस्थान में बुधवार को सुनवाई का अधिकार कानून-2012 लागू हो गया। यह कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस कानून से प्रदेश में लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि कानून के लागू होने के बाद भी अगर लोगों का मुख्यमंत्री तक शिकायतें लेकर आने का सिलसिला जारी रहा तो फिर उसकी तहकीकात करवाई जाएगी। पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह सरकार बनाने के उद्देश्य से ही राज्य में लोगों की सुविधा के लिए इस तरह के कानून लाए गए हैं। गहलोत ने कहा कि सुनवाई के अधिकार में लोगों को अपनी शिकायत का निवारण नहीं मिलने पर अपील करने का अधिकार होगा। इसके बाद दूसरी अपील भी की जा सकेगी। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। इस कानून के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी और ग्राम सेवक, तहसील और पंचायत स्तर पर तहसीलदार और बीडीओ तथा उपखंड स्तर पर एसडीओ को लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है।

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