केकड़ी 7 जनवरी(पवन राठी) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो की अदालत ने सराना थाना क्षेत्र के टांटोंटी गांव निवासी तस्लीम हुसैन पुत्र किस्मत को विवाहिता स्त्री को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने,उसको बंदी बनाकर रखने तथा उसके जेवरात हड़पने तथा बलात्कार करने के आरोपों से दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किए हैं।आरोपी तस्लीम हुसैन के अधिवक्ता डॉ.मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस सराना में पीड़िता ने 20 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति बाहर गया हुआ था तथा आरोपी ने दिनांक 18 सितंबर को सुबह 4-5 बजे आकर कहा कि तेरी माँ जो कोटा गई हुई थी वो बहुत बीमार है इसलिए तू मेरे साथ चल जिस पर परिवादिया ने उसकी बात पर विश्वास कर उसके साथ मारुती वैन में बैठकर चली गई। आरोपी उसे लेकर अजमेर व अजमेर से पालनपुर ले गया वहाँ होटल में उसे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला कर गलत काम किया तथा पहने हुए सोने,चांदी के जेवरात व नगद पांच हजार रूपये अपने कब्जे में ले लिए, होश आने पर वह उसे सराना चौराहे पर छोड़कर भाग गया।पीड़िता ने अपहरण करने,बंदी बनाने व जेवरात तथा नगदी हड़पने सहित बलात्कार करने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया।दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सराना ने बाद अनुसंधान न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई।अपर जिला न्यायालय में अभियोजन की और से पीड़िता,उसके भाई व अनुसन्धान अधिकारी के बयान करवाए जाकर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 19 दस्तावेज पेश किये।बचाव पक्ष के अधिवक्ता डॉ. मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौड़ ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता व उसके भाई द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करने से आरोपी के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं हो सका है इसलिए आरोपी को बरी किया जावे।जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करते हुए बरी करने के आदेश पारित किये।