राजस्थान स्पोर्टस एक्ट, 2005 का उल्लंघन

अजमेर दिनांक 31.10.2025

राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजकुमान जयपाल के नेत्रत्व में एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल ने अजमेर जिला पुलिस अधिक्षक महोदय को एक ज्ञापन देकर बताया कि हॉकी एसोसिएशन नाम की संस्था जिसके अध्यक्ष अरूण सारस्वत, महासचिव मित्रानन्द पूनिया व कोषाध्यक्ष मलकीत सिंह है के द्वारा बिना अधिक्रत हुए अपनी संस्था हॉकी राजस्थान एसोसिएशन में राजस्थान शब्द का उपयोग किया जा रहा है जो राजस्थान स्पोर्टस एक्ट 2005 का उल्लंघन है।

राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जयपाल ने बताया कि राजस्थान स्पोर्टस एक्ट 2005 के अनुसार यदि कोई भी एसोसिएशन बिना पंजीकरण के अपने नाम या टाईटल के साथ राजस्थान शब्द का प्रयोग करती है तो वह क्रत्य उक्त एक्ट की घारा 25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसमें संबंधित एसोसिएशन व उसके अधिक्रत प्रतिनिधियों को 6 माह का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। डॉ. जयपाल ने जिला पुलिस अधिक्षक महोदय से आग्रह किया की हॉकी राजस्थान के पदाधिकारियों को पाबन्द किया जावे की इस तरह की गेरकानूनी तरीके से राजस्थान शब्द का प्रयोग ना करें और ना ही हॉकी एसोसिशन के नाम से किसी को गुमराह करें।

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