दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल का कारावास

अजमेर। फास्ट ट्रैक अदालत ने एक दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश कंवल प्रकाश सक्सेना ने अलवर हाल जयपुर निवासी अरशद को सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक मंजूर अली ने बताया कि घटना फरवरी 2011 की है, जब 8वीं कक्षा में पढऩे वाली पीडि़ता अपने घर पर अकेली थी तो अरशद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दो महिने बाद पीडि़ता के गर्भवती होने पर उसकी मां को पता चला तो उसने दरगाह थाने में अरशद के खिलाफ  बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। 16 जुलाई 2011 को दरगाह थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर अरशद को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि पीडि़ता की 2 बहनों की शादी अरशद के भाइयों से हुई थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने अपने भाइयों की साली से दुष्कर्म किया।
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