अजमेर । जिला कलक्टर वैभव गालरिया ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के ऐसे व्यक्ति जिन्हें बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत संचालित साइट एंड सर्विस स्कीम के अंतर्गत नगर सुधार न्यास द्वारा मकान बनाने के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, किन्तु उन्होंने अवधि पूर्ण होने के बाद भी ऋण की राशि का भुगतान नहीं किया है, वे बकाया भुगतान राशि आगामी 20 दिन में नगर सुधार न्यास कार्यालय अजमेर में जमा कराएं अन्यथा उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। इस योजना के तहत नगरीय आवासन ग्रुप प्रथम विभाग जयपुर के आदेशानुसार ऋण स्वीकृत किया गया था जिनमें 74 व्यक्तियों ने ऋण की राशि अदा नहीं की है। इनमें भगवान गंज अजमेर के पूनमचंद, शिवलाल, महेन्द्र सिंह, मानसिंह, आनंद कुमार, ओमप्रकाश, रामसिंह, मोहन सिंह, दुलीचंद, दीनदयाल, जवरी लाल, समताराम, भीम सिंह, डालचंद, देवी बाई, गौरी बाई, धन्नी, रामजीदास, हीरालाल, असलम अली, महेश कुमार, राजेन्द्र कुमार, सत्यप्रकाश, श्रीमती देबी बाई, हीरा देवी, कस्तूरी, नारायण, मोहन सतवानी, त्रिलोक सिंह, गुलाब मुर्तिहा, इन्द्रचंद सुनार, नरेश कुमार, बृजमोहन, सत्यनारायण, श्रीमती हेमी बाई, महादेव, हरजीत सिंह, हरीशचंद, नाथूलाल, श्योजीराम, नारायण दास, रमेशचंद, चंद्रभान तथा सुजान भगवानी, कुम्हार का बाड़ा के हीरालाल तथा केवल सिंह, अजयनगर के गोरधन पुरसानी, भगवानदास, दौलतराम, जयकिशन, जयरामदास, मिरचूमल, कुलदीप सिंह, श्रीमती मधुबाला, श्रीमती विश्नी बाई, संगीता, गोपाल, सुशील जिंदल, निरंजन, भगवान दास, सुंदर, होतचंद, शीतलदास, मोहनदास, रमेश गुरनानी तथा किशन चंद के अतिरिक्त उत्तमचंद सुनार का बाड़ा की श्रीमती हरदेवी, पांचूलाल, श्रीमती देवी, श्रीमती बिस्सो देवी, शंकर नगर के गोपाल, श्रीमती धन्नी तथा प्रताप नगर भट्टा के कन्हैया लाल ने उक्त योजना में प्राप्त ऋण राशि अदा नहीं की है। उक्त सभी ऋणी निर्धारित आगामी 20 दिन में नगर सुधार न्यास कार्यालय से संपर्क कर राशि जमा करा कर चालान राजकोष में प्रस्तुत कर दें अन्यथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही होगी।