अजमेर, 13 फरवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूचियों का अद्यतन उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से करने की सतत प्रक्रिया के दौरान पात्रा व्यक्तियों के नाम जोडे जाए तथा अपात्रा व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं। ये निर्देश जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने जिला रसद अधिकारी दिप्ती शर्मा को विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सोमवार को प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि किशनगढ़ जैसे क्षेत्रा जहां निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों का नाम सूची में है। इन क्षेत्रों में विकास अधिकारी, स्थानीय पटवारी-ग्राम सेवक तथा राशन डीलर के साथ संयुक्त कार्य करते हुए अपात्रा व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं। प्रधानमंत्राी आवास योजना के द्वारा एक लाख 20 हजार, महात्मा गांधी नरेगा से 90 दिवस की मजदूरी तथा शौचालय की प्रोत्साहन राशि से अधिकतम व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्राी विद्युत सुधार योजना (बिठुर माॅडल) के अन्तर्गत भीमपुरा फीडर की माॅनिटरिंग करने के लिए उससे जुड़े गांवों की माॅनिटरिंग पृथ्क-पृथ्क की जाए तथा जिन गांवों में विद्युत छीजत में कमी आई है उनको पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवायी जाए। जिले में नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान विषय वाले राजकीय महाविद्यालयों को शामिल किए जाने के लिए कृषि विभाग के उप निदेशक वी.के.शर्मा को निर्देशित किया।
इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकया गोहाएन, अतिरक्ति जिला कलक्टर किशोर कुमार, अबु सूफियान चैहान, अरविंद कुमार सेंगवा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा उपस्थित थे।