मतदान 29 जनवरी को प्रातः 8 से सायंकाल 6 बजे तक

IMG_20180128_130559अजमेर 28 जनवरी। लोक सभा चुनाव का मतदान सोमवार 29 जनवरी को प्रातः 8 से सायंकाल 6 बजे तक होगा। अजमेर जिले में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान दल आज पूरी सुरक्षा के साथ पॉलोटेक्निक कॉलेज से अपने-अपने मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हुए।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल के नेतृत्व में आज प्रातः से ही पॉलोटेक्निक कॉलेज में मतदान दलों को तीसरा व अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इसके पश्चात मतदान दल के अधिकारी चुनाव सामग्री प्राप्त कर अपने मतदान केन्द्र के लिए रवाना हुए। पॉलोटेक्निक कॉलेज में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण, सामग्री आदि देने की व्यवस्था करने के फलस्वरूप मतदान दलों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। पानी तथा भोजन आदि के व्यापक इंतजाम कॉलेज परिसर में किए गए। मतदान दलों के वाहनों की पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए जिसके फलस्वरूप मतदान दल सोमवार 29 जनवरी को चुनाव सम्पन्न कराने और चुनाव सामग्री जमा कराने के पश्चात आसानी से अपने वाहनों को लेकर घराें को प्रस्थान कर सकें।

जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर श्री गौरव गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह प्रातः से ही पॉलोटेक्निक कॉलेज पहुंचकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया व निगरानी रख समय पर मतदान दलों की रवानगी सुनिश्चित की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दल अधिकारियों को कहा कि वे लोकतंत्र के कल होने वाले सबसे बड़े उत्सव में अपना कार्य इस प्रकार से सम्पन्न करें कि स्वंतत्र, निष्पक्ष व त्रुटिरहित चुनाव सम्पन्न हो सकें। मतदान दलों की सहायतार्थ प्रत्येक क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट व एरिया मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वे इनसे सम्पर्क कर सकते हैं। मतदान स्थल पर पानी सहित मूलभूत सुविधाओं के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने अलग से राशि स्वीकृत की है। पुलिस अधीक्षक ने मतदान दलों से कहा कि पूरे जिले में शांति पूर्वक तरीके से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इन्होंने मतदान दलों को विश्वास दिलाया कि वे बिना किसी चिंता के अपने चुनाव कर्तव्य को सही अंजाम दें। पुलिस की मोबाइल पार्टीज लगातार पूरे जिले का भ्रमण कर रही है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अजमेर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों तथा जयपुर जिले के दूदू विधानसभा क्षेत्र के 18 लाख 40 हजार 686 मतदाता सोमवार 29 जनवरी को प्रातः 8 से सायंकाल 6 बजे तक अपने मतदान केन्द्र में जाकर मत का उपयोग कर सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में 2 लाख 63 हजार 331 मे से एक लाख 35 हजार 804 पुरूष, एक लाख 27 हजार 522 महिलाएं एवं 5 अन्य, पुष्कर में 2 लाख 25 हजार 669 मे से एक लाख 15 हजार 991 पुरूष एक लाख 9 हजार 673 महिलाएं एवं 5 अन्य, अजमेर उत्तर में 2 लाख 3 हजार 345 मे से एक लाख 2 हजार 473 पुरूष, एक लाख 863 महिलाएं एवं 9 अन्य, अजमेर दक्षिण मे 2 लाख 3 हजार 313 मे से एक लाख 2 हजार 530 पुरूष, एक लाख 776 महिलाएं एवं 7 अन्य, नसीराबाद में 2 लाख 15 हजार 14 मे से एक लाख 9 हजार 830 पुरूष, एक लाख 5 हजार 182 महिलाएं एवं 2 अन्य, मसूदा में 2 लाख 55 हजार 826 मे से एक लाख 30 हजार 942 पुरूष एक लाख 24 हजार 880 महिलाएं एवं 4 अन्य, केकड़ी में 2 लाख 45 हजार 141 मे से एक लाख 24 हजार 657 पुरूष, एक लाख 20 हजार 483 महिलाएं एवं एक अन्य तथा दूदू में 2 लाख 29 हजार 47 मे से एक लाख 19 हजार 40 पुरूष एवं एक लाख 10 हजार 7 महिलाएं है।

आज प्रातः प्रथम चरण में प्रातः 8 बजे किशनगढ़, मसूदा, केकड़ी व पुष्कर तथा द्वितीय चरण में दोपहर 12.30 बजे अजमेर उत्तर, नसीराबाद व अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण देकर साम्रगी के साथ रवाना किया।

चुनाव मैदान में 23 प्रत्याशी

समस्त प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आंवटित

अजमेर, 28 जनवरी। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 प्रत्याशी मैदान में है। संसदीय क्षेत्र के मतदाता इनमें से अपना सांसद चुनेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव में 23 प्रत्याशी सांसद के लिए उम्मीदवार हैं। इन्हें चुनाव चिन्ह का आंवटन किया जा चुका है। इण्डियन नेशनल कांग्रेस के रघु शर्मा को हाथ एवं भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप लाम्बा को कमल चुनाव चिन्ह आंवटित किया गया। हिन्दुस्तान शक्ति सेना के मनोहर गुर्जर को हीरा, अखिल भारतीय आमजन पार्टी की एडवोकेट रंजिता रावत को गुब्बारा तथा दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल के शिवभगवान को टे्रेक्टर चलाता किसान चुनाव चिन्ह मिला।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निर्दलीय इंसाफ अली को बक्सा, कमला रावत को बिस्कुट, कृष्ण कुमार दाधीच को कलम की निब सात किरणों के साथ, गजेन्द्र सिंह को दाव, गणपत को अलमारी, गुल मौहम्मद को एअरकंडीस्नर, जगदीश बैरवा को कैंची, दानाराम मेहरडा मेघवंशी को सिलाई की मशीन, नईम खान को गैस का चूल्हा, पीरदान सिंह को बल्ला, मुकेश गैना को ऑटो-रिक्शा, मौहम्मद नसीम को टेलीविजन, रविन्द्र सिंह शेखावत को बैटरी टार्च, शाहिद खान को बल्लेबाज, सहजाद अली को गैस सिलेण्डर, सुरेन्द्र कुमार जैन को लैटर बाक्स, हामिद हुसैन को हाकी और बाल तथा हिना को प्रेस चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ।

मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वैकल्पिक दस्तावेजों से डाल सकेंगे मत

निर्वाचन विभाग ने जारी की वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची

अजमेर, 28 जनवरी। सोमवार 29 जनवरी को अजमेर में होने वाले लोकसभा में अगर किसी मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानि वोटर कार्ड नहीं है या वह भूल गया है तो वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मत डाला जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि ऎसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान-पत्र एवं आधार कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर वोट डाला जा सकता है।

उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुि़द्ध, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज किया जाएगा बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऎसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया हैं उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

मतदान के पश्चात पॉलोटेक्निक कॉलेज में चुनाव सामग्री संग्रहण व्यवस्था

सोमवार 29 जनवरी को चुनाव सम्पन्न कराने के पश्चात पॉलोटेक्निक कॉलेज में वापस पहुंचने वाले मतदान दलों की चुनाव सामग्री जमा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है तथा इसके लिए अलग अलग काउन्टर स्थापित किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि काउन्टर संख्या एक पर ईवीएम, वीवीपेट एवं लिफाफा संख्या एक से तीन व सांख्यिकी तथा रिपोर्ट का संग्रहण होगा। काउन्टर संख्या दो पर शील्ड लिफाफा नम्बर 4 से 19 जमा होंगे। काउन्टर संख्या तीन पर केनवास बैग्स, काउन्टर संख्या चार पर मतदान दलों एवं निजी वाहनों के भुगतान, काउन्टर संख्या 5 पर माईको ऑब्र्जवर की रिपोर्ट, वीडियोंग्राफी कैमरा व सामग्री का संग्रहण होगा। काउन्टर संख्या 6 पर वैवकास्टिंग ऑफिसर्स से सामग्री संग्रहण होगी। काउन्टर संख्या 7 पर वाहन पार्किंग, 8 पर पीठासन डायरी जमा होगी और काउन्टर संख्या 9 से सेक्टर एवं एरिया मजिस्ट्रेट को कार्यमुक्त किया जाएगा।

सैक्टर अधिकारी नियुक्त

अजमेर, 28 जनवरी। लोकसभा उप चुनाव के लिए जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सैक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र पुष्कर के लिए 22, नसीराबाद के लिए 24, मसूदा तथा किशनगढ़ के लिए 29-29 एवं केकड़ी के लिए 25 सैक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए है। इसके अलावा कुल 21 रिजर्व सैक्टर अधिकारी भी लगाए गए है। ये अधिकारी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार अपने कार्य क्षेत्र में चुनाव संबंधी कार्य अंजाम देंगे।

निर्वाचन विभाग ने जारी किए विशेष दिशा निर्देश

उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

अजमेर 28 जनवरी। जिला निर्वाचन विभाग ने 29 जनवरी को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर मतदान एवं इससे पूर्व कुछ कृत्यों को प्रतिबंधित किया है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि मतदान दिवस पर आम जनता की जानकारी के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी।

श्री गौरव गोयल ने बताया कि मतदान दिवस पर धर्म,जाति, भाषा, स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, वैमनस्य की भावना बढाना और सौहार्द के वातावरण को बिगाडने का कार्य करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसी तरह पूजा स्थलों या धार्मिक स्थलों से जातियों या समुदायों या जन समूहों के बीच असौहार्दपूर्ण, शत्रुतापूर्ण या वैमनस्यतापूर्ण भावनाएं बढ़ाना, जुलूस में जान-बूझकर हथियार ले जाना या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का हथियार सहित आयोजन करना या उसमें भाग लेना भी चुनावी निर्देशों का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि किसी वर्ग के लिये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई लांछन लगाना, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या इसके लिये उत्प्रेरित करने के लिये रिश्वत देना,किसी मतदाता के मताधिकार के स्वतंत्र उपयोग में हस्तक्षेप करना या असम्यक असर डालना,किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी वोट डालना एवं किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन को प्रकाशित करना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

श्री गोयल ने बताया कि गुमनाम अथवा मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना निर्वाचन संबंधी पम्पलेट, पुस्तिका, दस्तावेजों का मुद्रण, अभ्यर्थी की बिना अनुमति के उसके चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक सभा या विज्ञापन या परिपत्र या प्रकाशन आदि पर व्यय करना भी दण्डनीय अपराध है।

श्री गोयल ने बताया कि राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं, अभ्यार्थियों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को अपने वाहनों में लाने ले जाने, मतदान केन्द्र के भीतर या उसकी 100 मीटर की परिधि में या उसके आस-पास किसी मतदाता से वोट मांगने, किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट नही देने के लिए मनाने, इस परिधि में लाउडस्पीकर, मेगा फोन या किसी ध्वनिविस्तार यंत्र का उपयोग करने, जोर जोर से चिल्लाने या विच्छृंकल आचरण करने, कानून व्यवस्था के लिए तैनात लोक सेवकों के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा हथियार ले जाने पर पाबन्दी रहेगी। इसके अतिरिक्त मतदान केन्द्र से अनाधिकृत रूप से कागज पत्र ले जाने, मतदान कर्मिकों से कागज पत्र या मशीन पर कब्जा कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने, मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मताधिकार का उपयोग करने से रोकने पूरी तरह से पाबन्दी है और इसे बूथ कैप्चरिंग की श्रेणी में माना गया है। जो दण्डनीय अपराध है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का कार्यालय नही होगा, तथा न ही चुनाव चिन्ह नाम, पोस्टर या बैनर का प्रदर्शन होगा। इस परिधि में मतदान के दिन चुनाव चिन्ह अथवा नारा आदि के अंकन की पर्चियां ले जाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा। केवल सादा पर्चियां जिसमें मतदाता की भाग संख्या, क्रम संख्या और मतदाता के नाम का उल्लेख है वे ही पर्ची ले जायी जा सकेंगी। मतदान दिवस को अभ्यर्थी को केवल एक वाहन, उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा उसके कार्यकर्ताओें या दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विशेष परमिट देकर दी जाएगी। ऎसे वाहन में चालक सहित 5 व्यक्ति से अधिक नही बैठेंगे और यह वाहन मतदाताओं को लाने या ले जाने के उपयोग में नही ले सकेंगे। किसी भी अभ्यर्थी या राजनैतिक व्यक्ति के वाहन को बिना परमिट के चलने की अनुमति नही होगी। 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव ड्यूटी के अधिकारियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाईल फोन या कोडलैस या वायरलैस सैट आदि नही ले जा सकेंगा। मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर किसी स्थान पर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त कर चुनाव बूथ स्थापित किया जा सकता है जिसमें एक टेबल और दो कुर्सी बिना किसी शामियाने या टेन्ट के लगायी जा सकती है । इस पर 3 फुट गुणा 1.6 फुट आकार का एक बैनर लगाया जा सकता है। मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध रहेगा। इस दिन मतदान केन्द्र के परिसर में प्रशासन द्वारा मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें ऎसे मतदाताओं जिन्हें प्रमाणितकृत फोटो युक्त मतदाता पर्ची उपलब्ध करायी जायेगी जो अपना फोटो पहचान पत्र या मतदाता पर्ची लेकर मतदान केन्द्र पर नही पहुंचे। यह फोटो युक्त प्रमाणितकृत मतदाता पर्ची दिखाकर मतदाता, मतदान अधिकारी को अपनी पहचान बताकर मतदान कर सकता है। मतदाता फोटो पहचान पत्र या फोटो युक्त मतदाता पर्ची नही ला पाता है जब भी वह आयोग द्वारा अधिसूचित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जा सकता है।

29 जनवरी मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश

अजमेर 28 जनवरी। निर्वाचन विभाग ने सोमवार 29 जनवरी को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने बताया कि ऎसे व्यक्ति जो सामान्य तौर पर जिस क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है और उस क्षेत्र में मतदान हो रहा है। उस क्षेत्र के मतदाता ऎसे भी हो सकते हैं जो कि उस निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऎसी स्थिति में उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश दिया जाए। यह निर्देश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि पर भी लागू होंगे।

मतदाता या अभ्यर्थी के अलावा कोई भी राजनैतिक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र में नही रह सकता

अजमेर 28 जनवरी। अजमेर संसदीय क्षेत्र के सोमवार 29 जनवरी को होने वाले चुनाव में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात इस निर्वाचन क्षेत्र में यहां के मतदाता व अभ्यर्थी को छोड़कर अन्य कोई भी राजनैतिक व्यक्ति ठहर नही सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज, होटल आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी, सत्यापन करने की तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी की व्यवस्था निर्वाचन मशीनरी व पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उनके क्षेत्र में बाहर से आने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के लिए चैक पोस्ट भी स्थापित करें। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थिंयों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित में इन नियमों की जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं ।

मतदान केन्द्रों पर स्थापित होंगे सहायता केन्द्र

अजमेर 28 जनवरी। अजमेर जिले के मतदाताओं को वितरण के बाद शेष रही मतदाता फोटोयुक्त पहचान पर्ची सोमवार 29 जनवरी को मतदान केन्द्र पर स्थापित किए जाने वाले सहायता केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगी। मतदाता वहां से प्राप्त कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कल मतदान दिवस के दिन 29 जनवरी को मतदान केन्द्र परिसर में मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित रहेंगे जिसमें ऎसे मतदाताओं जिन्हें फोटोयुक्त मतदाता पर्ची बी.एल.ओ. के माध्यम से प्राप्त नही हुई है उनकी प्रमाणिकृत फोटोयुक्त मतदाता पर्ची यहां उपलब्ध रहेगी।

यदि मतदाता पर्ची, मतदाता सूची या फोटो पहचान पत्र में फोटो गलत है तो मतदाता को आयोग द्वारा अनुमत वैकल्पिक दस्तावेंजों में से कोई भी एक दस्तावेज अपनी पहचान के लिए मतदान केन्द्र में साथ ले जाना आवश्यक होगा।

ईटीपीबी से करेंगे सैनिक मतदान

अजमेर 28 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर द्वारा इस बार लोकसभा का चुनाव 2018 में पोस्टल वैलेट एवं ईडीसी अजमेर जिले में प्रथम बार शानदार व्यवस्था की गई है।

डाक मतपत्र प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी श्री किशोर कुमार ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव 2018 के लिए स्थापित डाक मतपत्र एवं ईडीसी प्रकोष्ठ द्वारा सैनिको को डाक मतपत्र ईटीपीबी के माध्यम से 2335 डाक मतपत्र भिजवाए गए थे, जो समस्त रिकॉर्ड ऑफिस को प्राप्त हो गए एवं वहां से सैनिको द्वारा अपने मतदान का उपयोग करते हुए धीरे-धीरे रोजाना मतपत्र प्राप्त हो रहे है। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों को 5000 से ज्यादा ईडीसी जारी करने की कार्यवाही की गई है। इनमें होमगार्ड पुलिस, माइक्रो ओब्सर्वर, वैब कास्टिंग एचं सेक्टर ऑफिसर इत्यादि अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

उन्होंने बताया कि 28 जनवरी को पोलीटेक्निक कॉलेज अजमेर संसदीय क्षेत्र के मतदान दलों को अन्तिम प्रशिक्षण के पश्चात मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान लगभग 5000 से ज्यादा सरकारी कार्मिकों को अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट (ईडीसी) जारी किए गए।

उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ ऎसे कार्मिक जिनकी ड्यूटी तत्काल लगाई गई थी उन्हें ईडीसी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गौरव गोयल द्वारा निर्देशित किया गया। इस पर तत्काल कार्यवही करते हुए प्रभारी अधिकारी डाक मतपत्र एवं ईडीसी प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त समस्त कार्मिकों के ईडीसी जारी कर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से बंटवाने का कार्य निर्धारित अवधि में सुचारू रूप से सम्पन्न कराया गया। साथ ही ऎसे सरकारी कार्मिकों द्वारा जिन्होंने अपनी बीमारी एवं अन्य कारणों से चुनाव ड्यूटी निरस्त कराई है, उनकी भी सुविधा के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के कमरा नम्बर 16 में कार्यरत डाक मतपत्र एवं ईडीसी प्रकोष्ठ में 29 जनवरी को भी प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक अपना ईडीसी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

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