श्रमिकों को बताए उनके विधिक अधिकार

ब्यावर 01 मई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के तत्वावधान में तालुका विधिक सेवा समिति, ब्यावर द्वारा 1 मई मजूदर दिवस पर श्रमिकों के कानूनी अधिकारों तथा उनके हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को अवगत करवाने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तालुका अध्यक्ष व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.1 ब्यावर डॉ. चेतना द्वारा तालुका क्षेत्रा के लगभग 150 शहरी व ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययरनरत विद्याथियों को विद्यालयों के प्राधानार्चो के माध्यम से मजदूरों के अधिकारों तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस जानकारी को अधिकाधिक लोगों तक पहुचांने हेतु प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर ब्यावर के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा चांग गेट पर श्रमिकों को कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती ममता सैनी ने श्रमिकों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी व्यवसाय तथा संस्था को खड़ा करने के लिए श्रमिकों की विशेष भूमिका होती है। मजदूर दिवस मनाने का मूल कारण हर मजदूर के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें उनके मूल व कानूनी अधिकारों से अवगत करवाना है।
इसी क्रम में न्यायिक मजि.प्र.वं.सुश्री मनीषा अग्रवाल ने मजदूरों को उनके अधिकारों की विस्तुत जानकारी देते हुए बताया कि वेतन अधिनियम 1976 के तहत पुरूष एवं महिला श्रमिकों को समान प्रकृति के कार्य हेतु समान मजदूरी का अधिकार प्राप्त हैं। श्रमिकों के काम करने के लिए निश्चित घंटे तय हैं व कानूनन कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाना आवश्यक हैं। कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मजदूरों को दुर्घटना होने पर मुआवजा पाने का अधिकार दिया गया हैं। श्रम विभाग भी श्रमिक हिताधिकारी को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करता है।
न्यायिक मजि.सं.1 सुश्री श्वेता परमार ने श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रावृत्ति, श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गंभीर बीमारियों में 3 लाख रू तक के निशुल्क ईलाज की सुविधा, प्रधानमंत्रा जीवन ज्योति बीमा योजना, भामाशाह बीमा योजना आदि की जानकारी से श्रमिकों को अवगत कराया।
इस अवसर पर पैरालीगल वालंटियर्स श्री अशोक सेन तथा श्रीमती संतोष कुमारी ने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी में राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि के बारे में बताया कि श्रमिक डायरी बनाने के प्रावधानों व इससे होने वाले फायदों के बारे में श्रमिकों को विस्तृत जानकारी दी। तालुका अध्यक्ष ने अवगत कराया कि उक्त दिवस पर तालुका में कार्यरत पैरा लीगल वालंटियर्स द्वारा ब्यावर तालुका के विभिन्न गांवों में भी श्रमिकों तथा ग्रामीणों को उक्त जानकारी पर जोर दिया।–00–

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