बारां, 8 सितम्बर। जिला स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति (सतर्कता) की बैठक का आयोजन जिला परिषद सीईओ भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में गुरूवार को अटल सेवा केन्द्र मिनी सचिवालय में किया गया।
बैठक में समिति द्वारा कुल 7 परिवादांे पर सुनवाई की गई। समिति द्वारा 2 प्रकरणों को सर्वसम्मति से निस्तारित किया गया तथा 5 प्रकरणों को लम्बित रखा गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर वासुदेव मालावत, जिला रसद अधिकारी शंकरलाल सहित सतर्कता समिति के मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे।
ओडीएफ करने हेतु रात्रि चौपाल का आयोजन
बारां, 8 सितम्बर। बारां पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खैराली को ओडीएफ करने हेतु रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान अजीत सिंह माथनी ने की। रात्रि चौपाल में विकास अधिकारी राजीव तोमर, पंचायत प्रसार अधिकारी रविन्द्र शर्मा, ब्लॉक समन्वयक नादिर मोहम्मद, सरपंच इन्द्र नागर उपस्थित रहे व ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों व ग्रामीणों के साथ शौचालय निर्माण की प्रगति को बढाने हेतु बैठक ली। प्रधान द्वारा ग्रामीणों को योजना की उपयोगिता व महत्व के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम स्तरीय कार्मिकों को ग्राम पंचायत में शीघ्रातिशीघ्र शौचालय निर्माण करवाने निर्देश दिए।
जिसे दुकान आवंटित हुई वही कर सकेगा व्यापार
डोल मेले में इस बार जारी होंगे फोटो युक्त पहचान पत्र
बारां, 8 सितम्बर। नगर परिषद इस बार डोल मेले में आवंटित दुकानदारों को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करेगी तथा इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जिसे दुकान आवंटित की गई हो वही दुकानदार व्यापार करे।
कार्यवाहक आयुक्त कानाराम ने बताया कि पिछली बार जिन्हें दुकान आवंटित की गई थी उनके द्वारा ज्यादा किराया लेकर अन्य व्यापारियों को दुकान सौप देने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस बार इस समस्या सं निपटने हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटी दुकानदार ही व्यापार करे। उन्हांेने दुकानदारांे से अपील की िकवे आवेदन के साथ फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि साथ लेकर आवें तथा आवंटित साईज में लाइन के अंदर अपनी दुकान लगावें। मेले से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मीना बाजार में पूरूषों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी दुकानों में अग्निशमन उपकरण एवं दुकान के बाहर कचरा पात्र रखना अनिवार्य होगा। झूले-चकरी वालों को सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। 16 सितम्बर तक पूर्ण किराया राशि जमा करानी होगी। समस्त ठेला चालक निर्धारित स्थान पर ही खड़े रहेंगे। मेले में पॉलीथिन तैलियों का विक्रय एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मेला परिसर में मांस-मदीरा का विक्रय एवं सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उल्लघन करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कानाराम ने बारां शहर की सांस्कृति विरासत डोल मेले के सफल आयोजन हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने की अपील की है।
सड़क पर घूमने वाले पशुओं को लेकर नगर परिषद हुई सख्त
बारां, 8 सितम्बर। निकाय क्षेत्र में सड़क पर घूम रहे पशुओं के कारण दिनोदिन बढ़ती जा रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नगर परिषद ने सख्त कदम उठाए हैं। चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाकर इन पशुओं को जब्त किया जाएगा एवं लावारिस घोषित करते हुए अन्यत्र भिजवाया जाएगा। इस संबंध में परिषद की ओर से विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है।
कार्यवाहक आयुक्त कानाराम ने बताया कि हाल ही में नगर परिषद बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में यह कदम उठाएं जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सात दिन के बाद जब्त पशुओं को पहले चरण में कोटा रोड स्थित कायन हाउस में रखा जाएगा। इन पशुओं को छोड़ने की कार्यवही प्रिवेेन्शन ऑफ क्रूएलिटी एनिमल एक्ट 1960 के तहत की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान नागर निकाय अधिनियम के अनुसार बॉन्ड भरवाकर जुर्माना वसूल किया जाएगा। बॉन्ड नहीं भरने व जुर्माना नहीं देने की स्थिति में न्यायालय के समक्ष चालान पेश कर जेल भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने पशु मालिकों से अपील की कि वे अपने पशु स्थाई रूप से अपने ठिकाने पर बांधे तथा नियमानुसार घोषणा पत्र भरकर नगर परिषद में जमा करावें। इसके अलावा पशुओं की सार्वजनिक रक्षा के कार्य में स्वेच्छिक रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं का पंजीयन भी किया जाएगा जिसके आवेदन पत्र 15 सितम्बर से उपलब्ध होंगे।
फ़िरोज़ खान बारां