आर टी आई आवेदनकर्ताओ को नहीं दी जाती सूचनाएं

20170620_113202फ़िरोज़ खान
बारां । वेसे तो देश में आम जन को समुचित सुचना मिले और जागरूकता बढे इस उद्देश्य से 2005 में सुचना अधिकार लागू किया गया । बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आवेदनकर्ता को सभी विभाग तुरत सुचना उपलब्ध करवा कर कार्य में पारदर्षिता का रहे है । और सुचना अधिकार कानून का सख्ती से पालन हो रहा है ।

इन सब से उलट शाहाबाद पंचायत समिति इस कानून की धज्जियां उड़ाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगा है , किसी भी प्रकार की सुचना समय पर नहीं देना या देना ही नहीं यह पंचायत समिति की पहचान बन चुकी हैं ।

ऐसा ही एक उदहारण है , एक आर टी आई आवेदन कर्ता संजय मेहता निवासी आगर ने बताया कि 16 मई 2016 को वर्ष 2014-15 अप्रेल 2016 तक मुख्यालय पर करवाये गये समस्त विकास कार्यो की मस्टररोल बिल, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति बिल बावचर, एमबी की फ़ोटो कॉपी सत्य प्रतिलिपि की सुवचन मांगी गई थी । मगर समय अवधि के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी शाहाबाद से मांगी गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग में अपील की गई । अब वहां से जवाब आया है कि सम्बंधित सूचना नियत तिथि तक आयोग व आवेदन कर्ता को उपलब्ध करवाए । अन्यथा कार्यवाही की जावेगी ।

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