दुर्दान्त अपराधी गोरधनसिंह एवं हालसिंह गिरफ्तार

jaisalmerजैसलमेर पुलिस एवं जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त तत्वाधान में जैसलमेर पुलिस अधीक्षक हेमन्त शर्मा की सूचना पर जोधपुर पुलिस आयुक्त श्री बीजू जार्ज जोसफ एवं डीसीपी श्री अजयपाल लाम्बा के निर्देशानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना राजीवनगर श्री सत्यप्रकाश थानाधिकारी चौ.हा.बोर्ड श्री अमित सिहाग के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 25.12.2013 को कुख्यात तार एवं दुर्दान्त अपराधी गोरधनसिंह पुत्र र्इश्वरसिंह राजपूत निवासी म्याजलार पुलिस थाना झिझनियाली, हालसिंह पुत्र मूलसिंह राजपूत निवासी म्याजलार पुलिस थाना झिझनियाली मय अपने 05 साथियों वीरसिंह, मदनसिंह, चुतरसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह एवं तीन वाहनों बोलेरो केम्पर सफेद रंग की आरजे-04 जीए-9510, गेट-वे हल्के हरे रंग की 4ग्4 आरजे-15 सीए-3069 व बोलरो केम्पर सफेद रंग की बिना नम्बरी जिसमें विधुत विण्ड मिलों से काटकर चुराया गया तार 25 किवंटल सहित गिरफ्तार किया गया।
ज्ञातव्य रहे कि गोरधनसिंह पिछले लम्बे समय से फरार चल रहा था तथा उसके विरूद्ध जैसलमेर एवं बाड़मेर के विभिन्न थानों में 34 मुकदमें दर्ज है जिसमें चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास तथा राजकार्य में बाधा एवं पुलिस पर फायरिंग व गाड़ी चढाना, जान से मारने के प्रयास तक शामिल है। वर्तमान में यह 11 प्रकरणों में वांछित है तथा इस पर पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर द्वारा 5000-रूपये का र्इनाम घोषित किया गया है। इसके करीबी साथी व रिश्तेदार हालसिंह भी इसी तरह 08 मुकदमों में वांछित है एवं इस पर भी पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर द्वारा 5000-रूपये का र्इनाम घोषित है। अन्य गिरफ्तार व्यकितयों में वीरसिंह, मदनसिंह, चुतरसिंह, बाबूसिंह, सुमेरसिंह के खिलाफ जिला जैसलमेर, बाड़मेर के थानों में मुकदमें दर्ज है। गोरधनसिंह जिले मेें तार चोरों के सबसे बड़े गैंग का सरगना है तथा पूर्व में इसकी गैंग के कर्इ लोग गिरफ्तार हो चुके है। इसकी गिरफ्तारी से सैंकड़ो तार चोरी एवं अन्य वारदातों के खुलने की सम्भावना है तथा इनसे चोरी का माल खरीदने वाले कर्इ लोगों की गिरफ्तारी एवं गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी का मार्ग प्रशस्त होगा।
गोरधनसिंह व हालसिंह पूर्व मे पाकिस्तान से सोने चांदी व हैरोर्इन जैसे मादक पदार्थो की तस्करी बोर्डर क्रोसिंग व हत्या का प्रयास जैसे संगीन वारदातो मे लिप्त रहे है। 10 किलो हैरोर्इन के प्रकरण मे दोनो को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व एक-एक लाख रूपये का जुर्माना सुनाया गया। जेल से छूटने के बाद इन लोगो ने जैसलमेर,बाडमेर व समिपस्थ जिलो मे पवन चकिकयां से विधुत उत्पादन मे काम आने वाली केबल वायर की चोरी को एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बना लिया, गिरफ्तार व्यकितयो मे बाबुसिंह को गत माह केबल चोरी प्रकरणो मे जमानत मिली है और इनका एक साथी श्रवणराम अभी भी जेल मे है।
chandan singh bhati 
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