मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना नहीं छपेगा पोस्टर व पेम्पलेट

अजमेर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्टे्रट श्री भवानी सिंह देथा ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव 2014 के लिए कोई भी पेम्पलेट व पोस्टर या अन्य किसी प्रकार का मुद्रण प्रकाशक व मुद्रक के नाम (पे्रस लाइन) के बिना नहीं छपेगा। इस संबंध में उल्लंघन करने वाले मुद्रकों व प्रकाशकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क में यह प्रावधान किए गए हंै। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा जिस पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं दिया हो। दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उसकी एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसी भी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर अन्य किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा। निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित पेम्पलेट, हैंड बिल या अन्य दस्तावेज से है। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों या कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों व संस्थाओं द्वारा ऐसे पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन या हैण्ड बिल आदि प्रकाशित कराने हेतु मुद्रित कराया जाना संभावित है। जो किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते हैं।

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