अजमेर। जिला मजिस्टे्रट श्री भवानी सिंह देथा ने जिले में पानी की उंची टंकियों व टावर पर चढऩे पर रोक लगा दी हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्टे्रट श्री देथा ने बताया कि धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले दिनों अजमेर में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उंचे टावर व टंकियों पर चढ़कर लोक शांति भंग करने की कोशिश की गई है। निषेधाज्ञा जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति उंचे टावर व उंची पानी की टंकियों पर नहीं चढ़ेगा। यह आदेश 4 मई 2014 की मध्यरात्रि तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।