अवैध नावों की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान के निर्देश

अजमेर। संभागीय आयुक्त श्री रामखिलाडी मीणा ने टोंक जिला कलक्टर को निर्देश दिए है कि वे बीसलपुर बांध डूब क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नौकाओं की रोकथाम के लिए संयुक्त जांच अभियान चलाएं और गश्तीदल गठित करें।
संभागीय आयुक्त श्री मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार नौकाओं, उनके दस्तावेजों एवं अन्तर वस्तुओं के निरीक्षण हेतु परिवहन, राजस्व, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, मत्स्य, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकृत किया गया है। उन्होंने टोंक जिला कलक्टर से इन विभाग के माध्यम से संयुक्त जांच अभियान चलाने व गश्तीदल गठित करने के निर्देश दिए है।
संभागीय आयुक्त के अनुसार 21 मार्च को ग्राम कासीर तहसील देवली में हुई नाव दुर्घटना के संबंध में जांच करने पर पाया गया कि उक्त नाव द्वारा संचालन हेतु सिंचाई विभाग की ओर से ”राजस्थान ईरीगेशन एण्ड डे्रनेज एक्ट 1954 एण्ड रूल 1955 ÓÓ के तहत पूर्व अनुमति नही ली गई एवं बोटिंग एक्ट के तहत नियमानुसार फिटनेस एवं लाईसेंस भी प्राप्त नही किया गया था।

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