बाड़मेर। यहां की एक अदालत ने फौजदारी प्रकरण मे अनुसंधान अधिकारी को एक वार्ड पंच का निर्वाचन रिकाॅर्ड कोर्ट आॅर्डर के बावजूद नही उपलब्ध करवाने के मामले मे प्रस्तुत अवमानना याचिका पर जिला कलक्टर बाड़मेर को नोटिस जारी किए हैं। अवमानना याचिका एडवोकेट सज्जनसिंह भाटी ने दायर की थी। एडवोकेट के मुताबिक बायतु थाने मे दर्ज सीआर नंबर 116/13 मे अभियुक्त बनाये गये एक वार्ड पंच के निर्वायन का रिकाॅर्ड अनुसंधान के लिए पुलिस को मुहैया करवाने का आदेष यहां के न्यायिक मजिस्टरेट ने दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने परिवादी सज्जनसिंह को डबल लाॅक मे निर्वाचन रिकाॅर्ड होने की दलील देते हुए रेकर्ड देने से मना कर दिया था।
इस प्रकरण मे कोर्ट आॅर्डर के बाद रेकर्ड नही देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर बाड़मेर को सज्जनसिंह की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर सुनवाई 22 जून मुर्कर की हैं।
बाड़मेर कलक्टर को अवमानना नोटिस जारी
chandan singh bhati