ब्यावर। शहर के मुख्य बाजारों एवं मार्गाें पर आम जन के हितार्थ सुचारू आवागमन को मध्यनज़र रखते हुए नगर परिषद द्वारा ट्रेफिक एवं पुलिस विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान बुधवार को भी संचालित किया गया।
नगर परिषद आयुक्त शशी कान्त शर्मा एवं अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने एवं आम लोगों के लिये आवागमन व्यवस्था को माकूल बनाने हेतु परिषद प्रशासन मुस्तैद एवं सचेत है।
उन्होंने शहर में चारपहिया ठेला एवं ऑटो चालकों से अनुरोध किया है िक वे निर्धारित स्थानों पर ही खडे रहकर अपना धंधा/व्यवसाय करने का मानस बनाकर सकारात्मक सहयोग करें।
परिषद की अतिक्रमण शाखा प्रभारी के अनुसार अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुधवार को शहर में अजमेरी गेट, सुभाष सर्किल, रायल टॉकीज, होटल विक्रान्त, पुराना बस स्टेण्ड, भगत चौराहा, आदि क्षेत्रा में नगर परिषद की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की तथा आवागमन में अवरोध बनी मौके पर पाई गई अस्थायी सामग्री यथा साईन बोर्ड, कुर्सियां, दुपहिया वाहन इत्यादि को ज़ब्त किया गया।
रिक्त चार वार्ड पंच पद हेतु 28 जून को उप चुनाव
ब्यावर। जवाजा पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत जवाजा, बड़ाखेड़ा, नून्द्री मालदेव एवं बामनहेड़ा ग्राम पंचायत में रिक्त एक-एक वार्ड पंच हेतु 28 जून को उप चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) ब्यावर भगवती प्रसाद ने बताया कि ग्राम पंचायत बामनहेड़ा के वार्ड नं.7, ग्राम पंचायत बड़ाखेड़ा के वार्ड नं.4 एवं ग्राम पंचायत जवाजा के वार्ड नं.2 के पंच की मृत्यु होजाने तथा नून्द्री मालदेव पंचायत के वार्ड नं.6 के पंच द्वारा त्यागपत्रा की वज़ह से रिक्त हुए वार्ड पंच पद हेतु उपचुनाव होना है।
एसडीएम के अनुसार बामनहेड़ा एवं बड़ाखेड़ा पंचायत में वार्डपंच उपचुनाव केलिए तहसीलदार टॉडगढ़ भंवर सिंह चौहान को तथा जवाजा एवं नून्द्री मालदेव पंचायत में वार्ड पंच उपचुनाव हेतु तहसीलदार ब्यावर मदनलाल जीनगर को जोनल मजिस्ट्र्र्र्र्र्र्र्रेªट के रूपमें तैनात किया गया है।
एसडीएम ने बताया कि वार्ड पंच उपचुनाव हेतु संबंधित मतदान दल 26 जून को स्थानीय निर्वाचन शाखा (एसडीएम) कार्यालय से प्रातः साढे़ 10 बजे प्रशिक्षण लेकर अपने गन्तव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। जहां पर 27 जून को प्रातः 8 से 11 बजे तक वार्ड पंच उप चुनाव हेतु प्रत्याशी अपना नाम निर्देशन पत्रा दाखिल करा सकेंगे, प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की पूर्वाह्न साढे़ 11 बजे से संवीक्षा की जाएगी तथा अपराह्न 3 बजे तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो अगले दिन 28 जून शनिवार को प्रातः 7 से सायं 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् मतांे की गणना करवायी जाएगी।
पाली बाजार एवं छावनी फीडर क्षेत्रों में आज तीन घण्टे विद्युत बाधित
ब्यावर। विद्युत वितरण निगम द्वारा वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्यनज़र विद्युत लाइनों के अत्यावश्यक रखरखाव व मरम्मत कार्य करने हेतु 26 जून को प्रातः 8 से प्रातः 11 बजे तक शहर में 11 के.वी. पाली बाजार फीडर एवं 11 के.वी. छावनी फीडर से जुड़े क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। सहायक अभियन्ता (सीएसडी प्रथम) वीडी दुबे के अनुसार पाली बाजार फीडर से जुड़े प्रभावित क्षेत्रों में नवरंग नगर, चम्पानगर, टाऊन हॉल, डिग्गी मौहल्ला, चांग गेट अन्दर व बाहर, कॉलेज रोड प्रतापनगर, सांखला कॉलोनी, चमन चौराहा, शाहपुरा मौहल्ला, पीपलिया बाजार, मालियान हथाई , मेवाड़ी गेट, तैलियान चौपड़ तथा ऊन बाजार शामिल हैं जबकि छावनी फीडर से सम्बद्ध प्रभावित क्षेत्रांे में छावनी रोड़, अजमेरी गेट, सूरजपोल गेट, तेजा चौक, बिचड़ली मौहल्ला, बालाजी की खिड़की एवं कोटगली सम्मिलित हैं, जहां पर गुरूवार प्रातः 8 से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।
बलाड मंे आज रात्रि चौपाल आयोजन
ब्यावर। जवाजा पंचायत समिति की बलाड ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजीव गांधी आईटी सेन्टर पर गुरूवार 26 जून को उपखण्ड अधिकारी भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन होगा।
उपखण्ड अधिकारी के अनुसार विकास अधिकारी, तहसीलदार, हलका पटवारी, भूअभिलेख निरीक्षक, ग्रामसेवक सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत वितरण निगम इत्यादि विभागों के स्थानीय अधिकारी रात्रि चौपाल में उपस्थित रहेंगे तथा ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समस्याओं की सुनवाई कर उन्हें राहत प्रदान कराने संबंधी कार्यवाही करवाएंगे। रात्रि चौपाल में सरपंच श्रीमती मेणीदेवी सहित अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं जागरूक लोगों की भी उपस्थिति अपेक्षित है।
आमजन विवाह समारोह स्थल बुकिंग से पूर्व संचालक से अनुज्ञापत्रा की जानकारी अवश्य करलें: न.प.आयुक्त
ब्यावर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत नगर परिषद ब्यावर की सीमा में किसी भी व्यक्ति/संस्था, कम्पनी द्वारा बिना नगर परिषद की अनुज्ञा प्राप्त किये विवाह/ समारोह स्थल का संचालन नहीं किया जा सकता है। इस आशय की जानकारी नगरपरिषद आयुक्त शशी कान्त शर्मा ने दी।
नगर परिषद आयुक्त ने आम जन से अनुरोध है कि विवाह समारोह हेतु विवाह स्थल को बुक कराने से पहले, वह संचालक से विवाह समारोह-स्थल का नगर परिषद द्वारा ज़ारी अनुज्ञा पत्रा की जानकारी अवश्य करलें तथा उसके बाद ही विवाह समारोह -स्थल बुकिंग कराना सुनिश्चित करें ताकि समारोह के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान एवं कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।
सात समारोह स्थलों को बंद करने की कार्यवाही कभी भी संभव
वार्षिक उपयोग एवं अनुमति शुल्क अदायगी की अवहेलना पर परिषद ने थमाया अंतिम नॉटिस
ब्यावर नगर परिषद आयुक्त शशी कान्त शर्मा ने बताया है कि नगर में स्थित मुणौत गार्डन, प्रेरणा गार्डन, बृजचन्दा गार्डन, रंगजीकी बगीची, शिवबाड़ी गार्डन, न्यू वृन्द्वावन गार्डन एवं होटल विनोद गार्डन नामक विवाह समारोह- स्थल के संचालकों को परिषद द्वारा समय-समय पर नॉटिस ज़ारी करने के उपरान्त भी समारोह-स्थल का वार्षिक उपयोग एवं अनुमति शुल्क की राशि जमा कराये बिना ही समारोह -स्थल का संचालन किया जा रहा है। इसलिये उक्त समारोह-स्थलों को तीन दिवस का अंतिम नॉटिस ज़ारी किया गया । निश्चित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर समारोह के दौरान परिषद द्वारा किसी भी समय समारोह-स्थल बंद कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।