कार्यवाही करने के अधिकार जिला कलक्टर को

अजमेर। राज्य सरकार ने आगामी 16 अगस्त से प्रारम्भ हो रहे भामाशाह योजना के नामांकन शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में लगाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों के अनुशासनहीनता व लापरवाही बरतने की स्थिति में उनके विरूद्घ नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अधिकार जिला कलक्टर को दिए हंै।

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