चर्चित सैक्स रैकेट मामले में12 आरोपी बरी

chatarpur-logoछतरपुर। शहर के विश्वनाथ कालौनी में चर्चित सेक्सरेकेट कांड में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि पीडि़ता ने थाना कोतवाली में 7 अक्टूबर 2012 को इस आशय की शिकायत की थी 5 अक्टूबर 2010 से 5 अक्टूबर 2012 के बीच की घटना है। उसकी मां अंधी है दो वर्ष पूर्व उसकी सहेली मेला दिखाने के बहाने छतरपुर लेकर आई थी। विश्वनाथ कालौनी में रहने वाली संतोषी तिवारी के यहां उसकी सहेली 5 हजार रूपए में उसे बेंचकर चली गयी थी, जहां उसके साथ कई लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया और उससे देहव्यापार कराया जाता रहा। थाना कोतवाली के तत्कालीन निरीक्षक एमएम शर्मा ने आईपीसी की धारा 376 (2)(जी), 363, 366, 372, 373 एवं अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत मामला दर्ज किया और एसआई राधा जामोद ने ब्यान लेने के बाद तत्कालीन सीएसपी आईपीएस अधिकारी निमीष अग्रवाल ने संतोषी तिवारी, राजेंद्र पराशर, राजेश साहू, राजू उर्फ राजेश पटेल, नफीस नट, शेख मुज्जू उर्फ बिठ्ठल कानिया, रवि बाल्मीक, संतोष अग्रवाल, कुसुम सोनी, मनीष सोनी, मुस्ताक राईन, विशाल शर्मा को गिरफ्तार करके मामले की विवेचना के बाद मामला अदालत को सौप दिया। शासन पक्ष इन 12 आरोपियों के खिलाफ उक्त अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा। विशेष न्यायाधीश संजीव दत्ता की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए सभी 12 आरोपियों को उक्त आरोपों से साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। Santosh Gangele
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