अजमेर। निर्वाचन विभाग द्वारा नसीराबाद विधानसभा उपचुनाव-2014 की घोषणा व कार्यक्रम जारी करने के साथ ही जिला जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिले में निषेधाज्ञा 16 अगस्त 2014 से प्रभावी होकर 20 सितम्बर 2014 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।
श्री देथा के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत 16 अगस्त को घोषित नसीराबाद विधानसभा उपचुनाव-2014 के कार्यक्रम के तहत 13 सितम्बर को मतदान व 16 सितम्बर को मतगणना की जाएगी। जिला प्रशासन की प्राथमिकता जिले में उपचुनाव शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र व सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराना है। साथ ही उपखण्ड क्षेत्र नसीराबाद के सभी क्षेत्रों व वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके सुनिश्चित करना है। अत: असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने, कानून व लोकशान्ति को बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 के तहत 20 सितम्बर 2014 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक व अन्य धारदार हथियार सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर नही घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा। लेकिन उक्त आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्घसैनिक बल, होगगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नही होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर एवं वृद्घ, अपाहिज व बीमार व्यक्ति जो लाठी के सहारे चल नही सकते को लाठी का सहारा लेने की छूट होगी।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति मतदाता को परोक्ष या अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डराएगा, धमकाएगा एवं ना ही किसी अन्य को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक व जातिय तनाव उत्पन्न करने वाली आपत्तिजनक भाषा व नारेबाजी नही करेगा। साथ साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक सामग्री के मुद्रण व प्रकाशन नही किया जाएगा। साम्प्रदायिक सौहाद्र्घ को ठेस पहुंचाने वाले ऑडियो, वीडियो केसेट्स, सी.डी. एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार-प्रसार नही किया जाएगा। जिले में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नही करेगा एवं न ही किसी को कराएगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नही करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उनके अनुसार जिले में लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु संबंधित क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। रात्रि 10 बजे के पश्चात से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग व प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। राजकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी इस शर्त से मुक्त रहेंगे। निषेधाज्ञा की अवधि में कोई भी व्यक्ति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना जुलूस, रैली, सभा अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन नही कर सकेगा। किन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शवयात्रा पर लागू नही होगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उंचे टॉवर व उंची पानी की टंकी आदि पर नही चढेगा (विभागीय कर्मचारी के अतिरिक्त) जिससे आशंकित खतरे की संभावना हो व लोकशान्ति भंग हो।
इस प्रकार निषेधाज्ञा की अवधि में उक्त नियमों की पालना जिले के समस्त नागरिकों हेतु प्रभावी है। निषेधाज्ञा उल्लंधन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।