जयपुर, राज्य सरकार में अनुदानित संस्थाओं से समायोजित कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला देते हुये राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण, जयपुर ने व्यवस्था दी है कि उक्त कर्मचारी ग्रेच्यूटी, उपार्जित अवकाश के बदले वेतन व छठे वेतन आयोग के लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। अधिकरण ने अप्रार्थी संस्था प्रबन्ध समिति, सरस्वती निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, आयड़, उदयपुर को आदेश दिया कि वे प्रार्थीगण को उपदान की राशि, उपार्जित अवकाशों के नकदीकरण की राशि तथा छठे वेतन आयोग का लाभ बकाया होने की दिनांक से ब्याज सहित अदा करे। उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण पुरूषोत्तम पाराशर, कानाराम पटेल, श्रीमती पंकजलता शर्मा, सन्तोष कुमार रोहिला एवं श्रीमती अनिता सिंघानी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त लाभ अप्रार्थी संस्था से दिलाने के लिए माननीय अधिकरण से निवेदन किया। प्रार्थीगणों की नियुक्ति विभिन्न पदों पर अप्रार्थी संस्था में हुई। जो चयन समिति द्वारा स पूर्ण प्रक्रिया अपनायी जाकर हुई थी। प्रार्थीगणों का समायोजन अप्रार्थी संस्था से दिनांक 30.06.2011 को राज्य सरकार में हो गया परन्तु अप्रार्थी संस्था ने प्रार्थीगणों को ग्रेच्यूटी की राशि, उपार्जित अवकाश के बदले वेतन एवं छठे वेतन आयोग का लाभ प्रदान नहीं किया। इससे परेशान होकर प्रार्थीगणों ने अधिवक्ता डी. पी. शर्मा के माध्यम से अधिकरण के समक्ष प्रार्थना प्रस्तुत की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता डी.पी.शर्मा का तर्क था कि प्रार्थीगण राज्य सरकार की सेवा में समायोजित होने के कारण उनकी सेवायें संस्था से समाप्त हो चुकी, इस कारण से प्रार्थीगण संस्था से उक्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। अप्रार्थी संस्था की तरफ से तर्क दिया कि कर्मचारियों का समायोजन होने के कारण उनकी सेवायें समाप्त नहीं हुई है बल्कि निरन्तर चालू है इस कारण प्रार्थीगण ग्रेच्यूटी, उपार्जित अवकाश के बदले वेतन एवं अन्य लाभ संस्था से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उक्त कर्मचारी सेवानिवृति के पश्चात् राज्य सरकार से उक्त लाभ प्राप्त कर सकते है।