अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ के अजमेर जिला वृत्त के तकनीकी कर्मचारियों का हाथी भाटा स्थित कार्यालय सभागार में चल रहा राष्ट्रीय प्रषिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ।
अधीक्षण अभियन्ता (अ.जि.वृ.) श्री डी.एन. जांगिड़ ने बताया गया कि फीडर मैनेजर (अ.श.वृ.) श्री के.के. बैरवा द्वारा प्रषिक्षणार्थियों को विद्युत के सामान्य सिद्धान्त, एटी एण्ड सी लॉसेज, कैपेसीटर और पावर फैक्टर के उन्नयन अधिषाषी अभियन्ता (निर्माण) श्री एन. के. भटनागर ने बिजली चोरी पकड़ने/ निराकरण करने एवं सतर्कता के संबंध में प्रावै. सहा.-अधीक्षण अभियन्ता (एम. एण्ड पी.) श्री गोपाल चतुर्वेदी द्वारा विभिन्न प्रकार के मीटरों व उनकी कार्यषैली के विषय में प्रषिक्षण दिया।
पूर्व अधीक्षण अभियन्ता श्री एस. एस. शेखावत द्वारा प्रषिक्षणार्थियों को ग्राहकों से व्यवहार-कुषलता पूर्वक समस्या जानना एवं उचित समाधान व निराकरण करने हेतु मार्गदर्षन प्रदान किया एवं प्रषिक्षणार्थियों की जिज्ञासाओं का भी समुचित समाधान किया। उन्हांेनंे प्रषिक्षण की उपयोगिता व प्रषिक्षण को व्यवहार में लाने के बारे में बताया।
समापन समारोह में अधीक्षण अभियन्ता (अजमेर जिला वृत्त), फीडर मैनेजर(अ.श.वृ.) श्री के.के.बैरवा, कार्मिक अधिकारी श्री मुकेष गुप्ता, प्रावै. सहा.-अधीक्षण अभियन्ता(अ.जि.वृ.) श्री सी.आर. सारण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे व प्रषिक्षणार्थियों को प्रषिक्षण प्रमाण-पत्र, टूल किट, 600/- रूपये नगद व ग्रुप फोटो वितरित किए गए।
खराब मीटरों को निषुल्क बदला जाएगा
अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधीन जिलों में उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर किसी भी कारण से खराब होने व वितरण तंत्र में फोल्ट के कारण जलने की स्थिति में निषुल्क बदला जाएगा।
मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने एक आदेष जारी कर परिचालन व संधारण के सभी अधिकारियों केा निर्देषित किया है कि विनियामक आयोग के द्वारा जारी निर्देषों एवं उनकी पालना में समय-समय पर वितरण निगम द्वारा जारी निर्देषों के अनुरूप उक्त कार्यवाही करें। उन्होंने बताया कि केवल उपभोक्ता द्वारा छेड़छाड़/अधिक भार/अवैद्य विद्युत उपयोग करने के कारण मीटर जलने की स्थिति विनियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाई कोड़ की अनुपालना में निगम द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन में निर्धारित राषि ही वसूली जा सकेगी।