लोकसेवा आयोग कार्यालय के 100 मीटर परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

RPSC01अजमेर, 12 फरवरी। जिला मजिस्टे्रट व कलक्टर डॉ. आरूषी मलिक द्वारा राजस्थान लोकसेवा आयोग कार्यालय की बाह्य चारदीवारी के 100 मीटर परिधि क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा 13 अप्रेल 2015 तक प्रभावी रहेगी।
डॉ. मलिक के अनुसार उपसचिव (प्रशासन) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र पे्रषित कर संवैधानिक संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग के परिधि क्षेत्र में धरना प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को निषिद्घ रखने व ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निषिद्घ किये जाने की मांग की थी। आयोग कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों से संवैधानिक संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचती है एवं दैनिक कार्य भी बाधित होते है। अतएव उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी नही कर सकेंगे एवं किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही करेंगे। उक्त आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होमगार्ड एवं राजस्थान लोकसेवा आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नही होगा।

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