अजमेर, 24 फरवरी। जिले के समस्त निजी महाविद्यालयों के संस्था प्रधानों को महाविद्यालय में अध्यनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की वर्ष 2014-15 की छात्रावृति आवेदन पत्रा संबंधी आक्षेपों को 26 फरवरी 2015 तक पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए हैं।
उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीमती विजयलक्ष्मी गौड़ के अनुसार जिले के समस्त निजी महाविद्यालय के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2014-15 की छात्रावृति के लिए आवेदन किया है। लेकिन उक्त आवेदन पत्रों पर विभाग द्वारा लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति कर विभाग को नहीं भेजा गया है। यदि आक्षेपों की पूर्ति के अभाव में कोई विद्यार्थी छात्रावृति के लाभ से वंचित रहता है तो समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के संस्था प्रधान की होगी।