अजमेर 25 अगस्त । जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. आरूषी मलिक ने राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के 300 मीटर परिधि क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा 23 अक्टूबर तक लागू रहेगा। इस दौरान आरपीएससी के बाहर धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
जिस मजिस्ट्रेट डाॅ. मलिक ने बताया कि लोक सेवा आयोग प्रशासन के अनुरोध पर यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
