अजमेर, 20 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विभिन्न स्तरों पर हुई सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकांे में चालू वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक कुल 860 मामलें निपटा कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि सेटलमेन्ट कमेटी में निगम स्तर पर 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जबकि संभागीय मुख्य अभियंता स्तर पर एक, सर्किल स्तर पर 237 प्रकरण, डिवीजन स्तर पर 444 प्रकरण तथा उपखण्ड स्तर पर 173 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्हांेने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक सर्वाधिक प्रकरण चित्तौड़गढ़ सर्किल में 347 प्रकरण निपटायें गये है जबकि सीकर सर्किल में 147, प्रतापगढ़ सर्किल में 98, भीलवाड़ा सर्किल में 69, नागौर सर्किल में 63, उदयपुर सर्किल में 40, अजमेर जिला वृत्त में 39, झुंझुनूं सर्किल में 22, राजसमंद सर्किल में 18, डूंगरपुर सर्किल में 9 तथा अजमेर शहर वृत्त में 8 प्रकरण सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकों में निपटाएं गए हंै।
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बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी सिंचाई योजना
30 सितम्बर तक के आवेदनों का निस्तारण होगा
अजमेर, 20 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के क्षेत्राधीन जिलों में बूंद-बूंद / फव्वारा / डिग्गी सिंचाई योजना में 30 सितम्बर, 2015 तक के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार किए जाएंगे।
अधीक्षण अभियंता (योजना) श्री एन.एल. सालवी ने बताया कि पूर्व में जारी आदेश के तहत 31 मार्च,15 तक के प्राप्त आवेदनों का इस योजनान्तर्गत निस्तारण किया जाना था जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब 30 सितम्बर, 2015 तक के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार किए जाएंगे।
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डूंगरपुर सर्किल में
अनियमितता एवं लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारी दण्डित
अजमेर, 20 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के डूंगरपुर सर्किल के 2 अधिकारियों के विरूद्ध कार्य में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने के कारण दण्डात्मक कार्यवाही की गई हैं।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि कम राजस्व वसूली कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण निगम के डूंगरपुर सर्किल के दो अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई हैं।
उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों को दण्डित किया गया हैं उनमें श्री विनोद कुमार जैन अधिशाषी अभियंता (डूंगरपुर) को टी. एण्ड डी. लोसेज बढ़ने के कारण पांच हजार रूपए की नकद राशि की पेनल्टी से दण्डित किया गया हैं। जबकि श्री चेतनलाल रोत सहायक अभियंता (खेरवाड़ा) को एक्सेस विद्युत सप्लाई के कारण एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई हैं।
