हस्तीमल, पुलिस निरीक्षक, प्रभारी, मानव तस्करी विरोधी इकाई, अजमेर को सूचना मिली कि गांधी भवन चौराहा एवं बजरंग गढ सर्किल पर उपेक्षित बच्चे घूमते है, जो भिक्षावृत्ति एवं नषाखोरी करते है। उक्त सूचना पर मानव तस्करी विरोधी इकाई, अजमेर टीम द्वारा सत्यापन कर आज दिनाकं 19.01.2016 को मानव तस्करी विरोधी इकाई, अजमेर एवं चाईल्ड लाईन अजमेर द्वारा भिक्षावृत्ति करते 02 बालक एवं 06 बालिकाओं को दस्तयाब किया जाकर समन्वयक, चाईल्ड लाईन, अजमेर को आश्रय दिलवाने हेतु सुपुर्द किया गया।
कार्यवाही में शामिल मानव तस्करी विरोधी इकाई टीम:- हस्तीमल, पुलिस निरीक्षक, कल्पना राठौड उप निरीक्षक, हीरासिंह हैड गोविन्द सहाय शर्मा, मुकुट बिहारीएवं खेलन्ती मीणा म.कानि.
अवैध शराब सहित तीन आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना अलवरगेट मे पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर के निर्देशो की पालना मे सउनि डगल सिंह मय सियासिंह व जीवरण राम मय सरकारी वाहन मय जीप चालक हरिराम मय अनुसंधान बॉक्स मय लेप टोप प्रिन्टर के ईलाका गश्त व जुरायम कन्ट्रोल हेतु थाना से रवाना होकर गश्त करता हुआ राजा साईकिल चौराहा पहंुचा। जंहा पर जरिये मुखबीर ईतला मिली की एक आदमी जिसका नाम भरत पारवानी पाल बीचला जिप्सी रेस्टोरेन्ट के अन्दर ग्राहकों से रूपये लेकर शराब पिला रहा है। आदि इतला विश्वसनीय होने पर हमारह जाप्ते को ईतला मुखवीर से अवगत कराया जाकर राजा साईकिल चौराहा से रवाना होकर बताये अनुसार पालबीचला, जिप्सी रेस्टोरेन्ट के पास पहुंचा। जहां पर हमराह जाप्ते में जीवणराम को दो स्वतन्त्र गवाह तलब कर लाने हेतु रवाना किया जो थोडी देर बाद वापस आकर जीवणराम ने मुझ सउनि डगल सिंह को बताया कि कोर्ट व पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ने व स्थानीय मामला होने की बजह से कोई गवाह नहीं मिला जिस पर हमराही जाप्ता में से जीवणराम व सियासिंह को गवाह मामूर कर, जिप्सी रेस्टोरेन्ट पाल बीचला पहुंच कर एकदम दबीस दी, तो जिप्सी रेस्टोंरेन्ट के बाहर खुले स्थान पर लगी टेबल पर एक व्यक्ति कांच के गिलास में शराब परोसकर पिलाते हुये मिला। पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर शराब पी रहे सभी ग्राहक भाग छूटे व शराब परोसने वाले व्यक्ति खडा रहा जिसको पकडा तो उसके दाहिने हाथ में एक अंग्रेजी शराब रोयल स्टेज विस्की 375 एमएल सील खुली हुई अद्दा लिये हुये था जिसकों कब्जे पुलिस लेकर अद्दे शराब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं ग्राहकों को गिलास में पैक बनाकर शराब बेच रहा था। जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम भरत पारवानी पुत्र गोरधन दास पारवानी जाति-सिंधी, उम्र-20 साल, निवासी-मं0नं0 241, शक्ति नगर, गली नम्बर-02, आम का तालाब थाना-अलवर गेट, अजमेर होना बताया उससे शराब पिलाने व बेचने बाबत परमिट व लाईसेन्स के बारे में पूछा तों उसने नहीं होना बताया आरोपी के समक्ष टेबल पर बिक्री शराब के पैसे रखे हुऐ मिलंे जिसके बारे में पूछा तो उसने उक्त पैसें शराब की बिक्री द्वारा प्राप्त होना बताया जिनकों लेकर गिना तो 500-500 के तीन नोट व 100-100 के 06 नोट व 50-50 के 02 नोट तथा 10रूपये का एक नोट कुल-2210/रूपये मिलं,े आरोपी श्री भरत पारवानी को जुर्म धारा-20/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम से आगाह कर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 32/2016 धारा 20/54 आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया गया।
पुलिस थाना रामगंज मे मुखबीर की इतला पर पुरखा राम उनि थाना रामगंज अजमेर द्वारा मय जाप्ता के दबीष देकर मुल्जिम अंग्रेजराम पुत्र सुवाराम उम्र 65 साल जाति कंजर (नट) निवासी गांव आउवा थाना मारवाड जंक्षन जिला पाली हाल एचएमटी के सामने ब्यावर रोड थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से अवैध 55 पव्वे देषी शराब (घुमर) जप्त कि गयी । मुल्जिम के विरूद्व मु0न0 17/16 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया गया।
पुलिस थाना नसीराबाद सदर मे नन्दसिह सहायक उपनिरीक्षक मय जाप्ता मय जीप सरकारी के ईलाका गष्त व जरायम कन्ट्रोल हेतु रवाना होकर जरिये मुखबीर ईत्तला के धोलादाता पहुॅचा जहॉ जयसिह पुत्र प्रेमसिह जाति रावत उम्र 30 साल निवासी धोलादाता थाना नसीराबाद जिला अजमेर अपनी परचुनी दुकान के सामने दीवार के पास एक सफेद कट्टे में देषी सादा षराब के पव्वे रखता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस जाप्ता को देखकर नजर बचाकर कट्टे को छोडकर मकानों की तरफ भाग गया जिसका पीछा किया गया लेकिन गांव में किसी मकान में छिप गया व नही मिला। कट्टे को चैक किया तो 60 पव्वे देषी सादा मदिरा के पाये गये। जिस पर थाना पर मुकदमा नम्बर 25/2016 धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया।
महिला को दहेज प्रताडना देने पर मुकदमा दर्ज
पुलिस थाना किषनगढ मे न्यायालय श्रीमान ए.एम.जे.एम. किषनगढ जरिये डाक एक ईस्तगासा परिवादीया श्रीमति मीनु कॅवर का प्राप्त हुआ है। परिवादीया ने बताया की मेरी शादी भॅवरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी त्योद थान रूपनगढ से गांव बडगांव में हिन्दु रिती रिवाज के सम्पन्न हुआ था। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढकर कन्यादान के रूप में धरेलु आवष्यकता का सामान दिया था। शादी में मेरे सास, ससूर, काकेर ससूर, व अन्य सभी थे। मेर श्ससदी के बाद 01 साल मे एक लडका हूुआ जिसका नाम प्रिन्स है। ससूराल जाने के बाद मेरे पति कपडे कर व्यापार करता उनको काफी अच्छी आय होती लेकिन मौज मस्ती व शराब पीकर सारे पैसे उडा देता मैने जब उनसे कहती तो मारपीट करते। मैं जब भी पीहर जाती तो ससूराल वाले कहते की अपने पीहर से 50000/- हजार रूपये लेकर आना अगर ससूराल में ढंग से रहना है तो व कहने लगे की तेरे पीहर से तेरी माताजी से 50000/- रूपये व मेाटरसाईकिल लाना। आदि पर मुकदमा न0 12/16 धारा 498ए, 406, 323 आईपीसी में दर्ज किया गया।
सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना गांधीनगर मे भागीरथ पुत्र रंगलाल रावणाराजपूत उम्र 50 साल निवासी मालीयो की ढाणी थाना गांधीनगर जिला अजमेर 2. रोडमल पुत्र कानाराम रेगर उम्र 45 साल निवासी ठीकावडा थाना किषनगढ जिला अजमेर को सार्वजनिक स्थान पर रुपये दाव पर लगाकर ताष पत्ती से जुआ खेलने पर धारा 13 त्च्ळव् में गिरफ्तार किया गया। जुआ रकम 1230/- रुपये जब्त की गई। मुकदमा नं. 17/16 दर्ज कर अनुसंधान जारी है ।
सड़क सुरक्षा सप्ताह
राज्य सरकार के आदेशानुसार 27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह यातायात पुलिस अजमेर एवं परिवहन विभाग अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमान महानिरीक्षक महोदय अजमेर रेंज, अजमेर एवं श्रीमान कलक्टर महोदय जिला अजमेर एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर की उपस्थिति मंे सूचना केन्द्र अजमेर पर आरम्भ किया गया । अधिकारियों द्वारा सूचना केन्द्र अजमेर पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया तथा स्कूल के विद्यार्थीयों एवं नागरिकगणों को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी तत्पश्चात एक वाहन रैली को यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करने हेतु रवाना किया गया। ईनाया फाउण्डेशन, जयपुर, यातायात पुलिस अजमेर एवं परिवहन विभाग अजमेर द्वारा शहर अजमेर में बस स्टेण्ड, गांधी भवन, बजरंगगढ चौराहा पर नुक्कड़ नाटक करवाये गये जिसमें विशेष तौर पर शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, सीट बैल्ट बांधकर वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग नहीं करने के सम्बन्ध में यातायात नियमों की जानकारी दी गयी ।
शहर के समस्त चौराहों पर यातायात नियमों की जानकारी हेतु यातायात नियमों की पालना हेतु पैम्पलेट वितरित करवाये जाकर यातायात नियमों की जानकारी दी गयी । शहर की संचालित 3 शिक्षण संस्थाओं में यातायात नियमों की जानकारी दी जाकर यातायात नियमों से सम्बन्धित सामग्री वितरित की गयी ।
इसी प्रकार यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध एम0वी0एक्ट की विभिन्न धाराओं में, 60 पुलिस एक्ट, बिना हेलमेट, बीना सीट बैल्ट वाहन चलाने वालों, नो पार्किंग, तीन सवारी, नो एन्ट्री, बिना वर्दी, ओवरलोड, शराब पीकर वाहन चलाने वालों, टैªफिक सिग्नल का उल्लघंन करने वालों, मोबाईल फोन का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध संघन अभियान चलाया जाकर अधिक से अधिक कार्यवाही की गयी । इसी प्रकार पैम्पलेट वितरण, शिक्षण संस्थाओं में यातायात नियमों की जानकारी एवं यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध एम0वी0एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी ।
अतः अजमेर शहर के सभी गणमान्य नागरिक बन्धुओ से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को बनाये रखने मे यातायात पुलिस अजमेर का सहयोग करे।
गणतऩ्त्र दिवस 2016, आम जनता को सूचित किया संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पता चलने पर पुलिस को सुचना देवें
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेंर के डॉ नितिनदीन ब्लग्गन के निर्देषानुसार वर्तमान में आंतकवादी गतिविधियों/बम विस्फोट की घटनाओं को मध्यनजर रखते हुये गणतऩ्त्र दिवस 2016, पर समस्त आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी लावारिस वस्तु/ब्रीफकेस इत्यादि को न छुयें, यदि ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी मिलती है तो निकटतम पुलिस थानें या पुलिस नियन्त्रण कक्ष अजमेर (0145-2629166, 2621349, 100, ) पर अविलम्ब सूचित करें।
शान्ति भंग के आरोप में दो गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज, अजमेर मे शान्ति भंग करते हुए राकेश पुत्र मोहनलाल जाति रेगर उम्र 21 साल निवासी रामदेव कॉलोनी, संजय नगर अजमेर एवं नफे कुमार कुण्ड पुत्र नीरू पादो कुण्ड जाति हिन्दु उम्र 46 साल निवासी म.न. 33 बर्फ फेक्ट्री के सामने दीवान की हवेली, धानमण्डी अजमेर को धारा 151 जा.फौ. में गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया।
दो वारण्टिंयों को किया गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज, अजमेर में दो गिरफतारी वारन्टियों 1. अब्दुल शकील पुत्र अब्दुल रज्जाक जाति मुसलमान निवासी लौंगिया मौहल्ला, थाना गंज, अजमेर एवं 2. मोहम्मद अनिष पुत्र मोहम्मद जीमल जाति मुसलमान निवासी नवल नगर लौंिगया मौहल्ला, थाना गंज, अजमेर को गिरफतार कर पेष न्यायालय किया गया।
ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत
पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र जौन्सगंज रेल्वे फाटक के पास ट्रेन से गिरने से रामचन्द्र पुत्र किषना जी जाति भाट उम्र 52 साल निवासी रूपाहेली (बलाड) थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर की मौत हो गयी जिस पर प्रार्थी श्री रमेष चन्द्र पुत्र श्री रामचन्द्र जाति भाट उम्र 30 साल निवासी रूपाहेली (बलाड) थाना ब्यावर सदर जिला अजमेर की रिपोर्ट पर मर्ग नं0 03/16 धारा 174 जाफौ मे दर्ज की गई
दो स्थाई वारण्टी गिरफ्तार
पुलिस थाना गंज, अजमेर पर स्थाई गिरफतारी वारण्टी भगवान पुत्र चतुर्भूज जाति भाम्बी उम्र 25 साल निवासी ग्राम कोटडा अजमेर को अदालत श्रीमान एसीजेएम न. 2 अजमेर के स्थाई गिरफतारी वारण्ट सरकार बनाम भगवान सीआर न. 1032/08 में गिरफतार कर पेष न्यायालय किया गया।
हत्या के आरोप मे एक गिरफ्तार
पुलिस थाना किषनगढ मे थाना के मुकदमा नम्बर 320/15 धारा 341,323,302 आईपीसी मे आरोपी श्री राजकुमार पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल जाति ब्राहमण उम्र 35 साल निवासी हरियाणा मोहल्ला पुरानाषहर किषनगढ को टीम गठित कर तलाष कर गिरफतार किया गया जिसको न्यायालय मे पेष किया जिसे दिनांक 19.01.16 से 21.1.16 तक पीसी रिमाण्ड पर लिय गया है। आरोपी से तफतीष जारी है।
पुलिस थाना सरवाड मे स्थाई वारन्टी श्रीमाति देवली उर्फ बबीता उर्फ सीता पत्नी मोहन लाल पुत्री रामा जाति भील उम्र 45 साल निवासी फतेहगढ हाल जोताया थाना सरवाड जिला अजमेर केा मुकदमा नं. 122/05 धारा 457,463 भा.द.सं. मे गिरफ्तार किया जाकर पेष न्यायालय किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना, किषनगढ 2, गांधीनगर 2, मांगलियावास 2, अंराई 1, मदनगंज 1, सिविल लाईन 4, गंज 1, जवाजा 1, आदर्षनगर 4, रामगंज 1, क्लॉक टावर 2, भिनाय 1, कुल -22, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही में, थाना, किषनगढ 4, गांधीनगर 10, मदनगंज 3, सिविललाईन 5, गंज 9, सरवाड 2, आदर्षनगर 2, रामगंज 5, क्लॉक टावर 5, कोतवाली 3, पुष्कर 4, कुल -52, 510 की कार्यवाही में थाना, किषनगढ 2, मांगलियावास 3, अंराई 1, मसुदा 2, श्रीनगर 2, जवाजा 3, कुल 13 अन्य मे थाना, विजयनगर 2, कुल – 02 , 207 एमवी एक्ट मे थाना सावर 1, विजयनगर 6, कुल 07
षांति भंग मे, गिरफ्तार
थाना गेगल 2, गंज 2, जवाजा 1, मांगलियावास 1, कुल- 06
289 कन्टोन्मेन्ट एक्ट में थाना नसीराबाद सिटी 2, कुल -02
स्थाई वारन्टी मे थाना गंज 1, सरवाड 1, कुल -02
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना नसीराबाद सदर 1, अलवरगेट 1, रामगंज 1, कुल 03
13 आरपीजीओ एक्ट मे थाना गांधीनगर 2, कुल 02
गिरफ्तारी वारन्टी मे थाना गंज 2, कुल 02