अजमेर, 29 मार्च। उर्स मेला 2016 के मध्यनजर नगर निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण/ मरम्मत स्वीकृति आगामी 24 अप्रेल 2016 तक प्रभावी नहीं रहेगी।
नगर निगम के आयुक्त श्री गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि मेला क्षेत्रा में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहींे होगा, ना ही अधुरे कार्य को कोई पूरा कराएगा। इस क्षेत्रा में निर्माणाधीन भवन के आगे भवन निर्माण संे संबंधित सामग्री एकत्रित नहीं करेंगे ना ही रोड़ कटिंग करेंगे। ऐसा पाया जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए। निगम द्वारा दी गई भवन निर्माण की स्वीकृति निरस्त कर दी जाएगी।
ऐसे क्षेत्रा जिनमें यह पाबंदी रहेगी उनमें दरगाह बाजार, नला बाजार, अन्दर कोट, खादिम मौहल्ला, ईमाम बाड़ा, सौलह खम्बा, लंगर खाना गली, फुल गली, डिग्गी, खजुर रोड़, पन्नी ग्राम चैक, शौरग्रान चैक, तारागढ़ रोड़ घाटी से विश्राम स्थली लौंगिया मौहल्ला, कुम्हार मौहल्ला, बाबूगढ़ क्षेत्रा नला बाजार से घसेटी बाजार होते हुए डिग्गी बाजार, धानमण्डी क्षेत्रा मोती कटला, कडक्का चैक, घोसी मौहल्ला एवं सिनेमा रोड़ इत्यादि क्षेत्रा रहेंगे।