महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्षा जल सग्रंहण हेतु टांके का हो सकेगा निर्माण

किशोर कुमार
किशोर कुमार
अजमेर 27 अप्रेल। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक एवं निजी भूमि पर आबादी भूमि पर पीने के पानी के लिए जलसंग्रहण ढांचे का निर्माण कार्य व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तहत कराए जाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी है।
जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किषोर कुमार ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची एक के तहत वर्णित श्रेणी के परिवारों के आबादी में स्थित मकानों मे भी व्यक्तिगत लाभार्थी के अन्तर्गत वर्षा जल संग्रहण ढांचा/टांका निर्माण कराया जा सकता है। साथ ही आबादी क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर जो कि पंचायतों के अधीन है, उस भूमि पर भी वर्षा जल संग्रहण ढांचा/टांका निर्माण जलसंरक्षण एवं जलसंचयन के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।

vikas jadam
zp ajmer
9530300419
9829357770

error: Content is protected !!