अजमेर, 9 जून। राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 उपधारा (1) व धारा 3 उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग व उसके नियंत्राण वाली राज्य की पांचो बिजली कम्पनियों में 30 नवम्बर, 2016 तक हड़ताल किए जाने को प्रतिषेध किया गया है।
राजस्थान सरकार गृह (गु्रप-9) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऊर्जा विभाग व उसके नियंत्राण वाली राज्य की पांचो बिजली कम्पनियों ( राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.) व इन सभी से संबंधित सब-स्टेशन, ग्रिड सब-स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पेच लोड सेन्टर, प्रसारण स्टेशन व उसके समस्त कार्यालय एव उसके कार्यकलापों से संबंधित आवश्यक सेवाओं में हड़ताल किए जाने को 2 दिसम्बर, 2015 को जारी अधिसूचना के द्वारा 31 मई, 2016 तक किए गए प्रतिषेध को अधिनियम की धारा 3 उपधारा (3) के द्वारा 30 नवम्बर, 2016 तक प्रतिषेध कर दिया गया हैं।
इस संबंध में राज्य के गृह (ग्रुप-9) विभाग के शासन संयुक्त सचिव द्वारा 30 मई, 2016 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा बिजली को आवश्यक सेवा घोषित किया गया हैं। जिसके कारण हड़ताल को प्रतिषेध किया गया हैं। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा लोकहित में जारी किया गया हैं।
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निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को
अजमेर, 9 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक 10 जून शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे अध्यक्ष डिस्काॅम्स श्री श्रीमत पाण्डे की अध्यक्षता में पंचशील स्थित मुख्यालय भवन के सभागार में होगी।
बैठक में राजस्व वसूली समीक्षा, टी एण्ड डी लोसेज, एटी एण्ड सी लोसेज, बंद एवं खराब मीटर बदलने, प्रीपेड मीटर, पीएचड़ी कनेक्शन, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,एफआईपी, सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त जनसमस्याओं के निस्तारण की स्थिति सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की जाएगी।
