एनजीओ-पीएस पोर्टल पर पंजीकृत एनजीओ को ही होगा धन आवंटन
पंजीकृत को ही होगा धन आवंटन :-
मंत्रालय द्वारा किसी भी ऐसे गैर सरकारी संस्थान को धन आवंटित नहीं किया जाएगा जो नीति आयोग के एनजीओ-पीएस (पार्टनरशिप सिस्टम) पोर्टल के साथ पंजीकृत नहीं है।
राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) कोई सरकारी संगठन नहीं है और वे भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं इसलिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें एनजीओ-पीएस (पार्टनरशिप सिस्टम) पोर्टल के साथ पंजीकृत होना पड़ेगा ताकि उन्हें अनुदान राशि मिलती रहे। इस संदर्भ में उन्हें सूचना दे दी गई है। इनमें से कुछ पहले ही स्वयं को पहले ही इस पोर्टल के साथ पंजीकृत कर चुके हैं।
पंजीकृत करने के उपाय बेहद ही सरल हैं और प्रमुखता से एनजीओ-पीएस (पार्टनरशिप सिस्टम) पोर्टल पर भी दिखाई देते हैं, जिन्हें एनजीओ-दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। संगठन को इस संबंध में कार्यालय पदाधिकारियों के नाम, उनके पते, पंजीकरण, पेन संख्या आदि जैसी जानकारियों का विवरण ऑनलाइन देना होगा। इससे संबंधित संगठन के लिए स्वतः ही यूनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस यूनिक संख्या का इस्तेमाल खेल और युवा मामलों के मंत्रालय/ भारतीय खेल प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।